विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना: राजस्थान सरकार ने राज्य की शिक्षित महि लाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना है और इसका उद्देश्य राज्य में बेसहारा और कमजोर विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिन्हें अपने बी.एड. पठन को जारी रखने की इच्छा है। इस पहल के माध्यम से राजस्थान सरकार इन महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
अगर आप इस योजना के तहत बी.एड. पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस लेख में हम आपको राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करेंगे।
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना 2024
राजस्थान सरकार ने राज्य की वंशवादी महिलाओं का समर्थन करने और उन्हें उन्नति देने के लिए राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत विधवाओं और बेसहारी महिलाओं को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश करने की सहायता प्रदान की जाएगी।
इन महिलाओं को जो युवा आयु में विधवा हो गई हैं और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही हैं बिना किसी लागत के बी.एड. पाठ्यक्रम का पहुंचन सुनिश्चित किया जाएगा इसके साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा के अवसरों से महरूम नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा प्रदान करके राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना का उद्देश्य है कि वह महिलाएं प्रोत्साहित की जाएं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने में सक्षम नहीं थीं।
Mukhyamantri Widow B.Ed. Sambal Yojana: Highlight
योजना का नाम | Mukhyamantri Widow B.Ed. Sambal Yojana |
शुरू | राजस्थान सरकार |
संबंधित विभाग | उच्च शिक्षा B.Ed ट्रेनिंग |
लाभार्थी | राज्य की विधवा/परित्यक्ता महिलाएं |
उद्देश्य | B.Ed की इच्छा रखने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर शिक्षित करना |
राज्य | राजस्थान |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://hte.rajasthan.gov.in/ |
राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.)संबल योजना के उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री सम्बल योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में विधवा और त्यागी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के अवसर मिल सके और उन्हें अपनी आजीवन आजीवनी कमाई का उपाय प्राप्त हो सके, और उनके जीवन मानकों को बेहतर बनाने में मदद कर सके। इस योजना का लाभ लेने के द्वारा, आर्थिक दिक्कतों के बावजूद महिलाएं स्वायत्त और सशक्त हो सकेंगी, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होंगी।
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राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.)संबल योजना के लाभ और विशेषताएं
- मुख्यमंत्री विधवा बी.एड. सम्बल योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए है।
- राजस्थान सरकार इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को बिना किसी लागत के बी.एड. शिक्षा प्रदान करेगी।
- पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं सरकार से मुफ्त बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट लाभ स्थानांतरित किया जाएगा (DBT)।
- राज्य की विधवा और तलाकशुदा महिलाएं जो बी.एड. करना चाहती हैं, वे राजस्थान विधवा/त्यागी मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना के लाभ उठा सकती हैं।
- फ्री विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री बी.एड. सम्बल योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, जिससे महिलाएं अपने घर से ही आवेदन कर सकेंगी।
- यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करेगी।
- इसके माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारी जाने की उम्मीद है, जिससे वे समाज में गरिमा के साथ जी सकें।
मुख्यमंत्री विधवा बी.एड. सम्बल योजना की पात्रता
- राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री सम्बल योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान के निवासी होना चाहिए।
- केवल विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- जो महिलाएं तलाकशुदा या त्यागी श्रेणी में हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं, वे बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- बी.एड. पढ़ रही महिलाओं को कॉलेज में 75% उपस्थिति बनानी चाहिए।
- आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- महिला आवेदक राजस्थान के किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त निजी बी.एड. संस्थान में प्रवेश के लिए पात्र होंगी।
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
अगर लोग राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा बी.एड. के तहत सम्बल योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी, जैसे:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- पता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति की मौत का प्रमाण पत्र
- तलाक के मामले में तलाक का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता स्टेटमेंट
- 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
- बीपीएल कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- कॉलेज में जमा की गई फ़ी की रसीद
- SSO आईडी
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Mukhyamantri Widow B.Ed. Sambal Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
उम्मीदवार राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री सम्बल योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ आपके सामने आएगा।
- मुख्य पृष्ठ पर, “ऑनलाइन छात्रवृत्ति” विकल्प पर क्लिक करें।
- छात्रवृत्ति पोर्टल खंड में SSO आईडी के लिए पंजीकरण करें।
- “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करके SSO आईडी बनाने का प्रक्रिया आरंभ करें।
- ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजनाओं और उनके नियमों के खंड में वापस आकर “विधवा छोड़ी हुई मुख्यमंत्री (बीएड.) सम्बल योजना” का चयन करें।
- आवेदन पत्र आपके सामने दिखाई देगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को सावधानी से भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आखिर में, आपके विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बीएड.) सम्बल योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करें।
FAQ-
Q1–राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना क्या है?
Ans-राजस्थान सरकार ने राज्य की वंशवादी महिलाओं का समर्थन करने और उन्हें उन्नति देने के लिए राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.)संबल योजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत विधवाओं और बेसहारी महिलाओं को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश करने की सहायता प्रदान की जाएगी।
इन महिलाओं को, जो युवा आयु में विधवा हो गई हैं और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही हैं, बिना किसी लागत के बी.एड. पाठ्यक्रम का पहुंचन सुनिश्चित किया जाएगा, इसके साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा के अवसरों से महरूम नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य है कि वह महिलाएं प्रोत्साहित की जाएं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने में सक्षम नहीं थीं।
Q2– राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना का लाभ किसे मिलेगा?
Ans-राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान के निवासी होना चाहिए। केवल विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। जो महिलाएं तलाकशुदा या त्यागी श्रेणी में हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं, वे बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकती हैं। बी.एड. पढ़ रही महिलाओं को कॉलेज में 75% उपस्थिति बनानी चाहिए।
Q3–राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Ans-राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/