Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana 2025: इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा लिंगानुपात में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है।
बिहार राज्य सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिसके लिए विभिन्न जागरूकता अभियानों का आयोजन और योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।
इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म पर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर ₹2,000 निवेश करने पर 18 वर्ष की होनी पर परिपक्वता राशि प्रदान की जाती है।
अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हमने इस लेख में Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana की संपूर्ण जानकारी प्रदान की है अत आप इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।

Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana 2025
Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के माध्यम से बिहार सरकार UCO और IDBI बैंक खातों में ₹2,000 का निवेश करती है। जब बेटी 18 वर्ष की आयु में पहुंचती है, तो उसे विपणन मूल्य के बराबर राशि प्रदान की जाती है। अगर बेटी की 18 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है तो इस राशि को महिला विकास निगम को निर्दिष्ट किया जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला भ्रूण हत्या को रोकने, लिंगानुपात को बेहतर बनाने और जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करना शामिल है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 22 नवंबर 2007 को या उसके बाद जन्मी बिहार की वह सभी लड़कियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो गरीबी रेखा श्रेणी में आती हैं।
एक परिवार में केवल दो बेटियों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। इस पहल के कार्यान्वयन को महिला विकास निगम बिहार द्वारा निर्देशित किया जाता हैं।
अब तक लगभग 15 लाख लड़कियों को Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के माध्यम से प्रदान किए गए लाभ मिल चुके हैं।
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Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana Details
| योजना | मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना |
| आरंभ | बिहार सरकार |
| लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
| उद्देश्य | भ्रूण हत्या को रोकना तथा लिंगानुपात में सुधार करना। |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://wdc.bih.nic.in/ |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| राशि | ₹2000 |
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के उद्देश्य
बिहार सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य में जन्मी बेटियों को उनके नाम पर ₹2,000 का निवेश मिलेगा। 18 वर्ष की आयु पर उन्हें परिपक्वता मूल्य राशि के समान राशि मिलेगी।
इस योजना से राज्य की बेटियों के जीवनयापन को सुधारने और राज्य के लिंगानुपात में सुधार तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में सुधार करने की उम्मीद है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म का पंजीकरण किया जाना चाहिए ताकि इसके लाभ मिल सके।

Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana की विशेषताएं और लाभ
- इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई।
- इस योजना के तहत बिहार सरकार यूसीओ और आईडीबीआई बैंक में ₹ 2000 का निवेश करेगी।
- 18 वर्ष की आयु पर पहुंचने पर लड़कियों को परिपक्वता मूल्य के समान राशि मिलेगी।
- बेटी के 18 वर्ष की आयु से पहले अपकालीन घटना के मामले में राशि को महिला विकास निगम को मिलेगी।
- इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंगानुपात में सुधार और जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देना है।
- इस योजना के तहत 22 नवंबर 2007 को या उसके बाद जन्मी बेटियों को शामिल किया गया है जो बीपीएल श्रेणी से हो।
- इस योजना के तहत एक परिवार की 2 बेटियों को लाभ मिलेगा।
- यह योजना की कार्यान्वयन महिला विकास निगम बिहार द्वारा देखा जाएगा।
- अब तक इस योजना का लाभ उठाया है और 15 लाख लड़कियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है।
बिहार सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई प्रयास किए हैं:
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना 2007-08 में शुरू की गई महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रखती है। यह योजना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, जिससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह क्षमता निर्माण और माइक्रोफाइनेंस योगदान के माध्यम से स्थायी, स्व-स्वामित्व और प्रबंधित महिला आधारित संस्थानों के निर्माण को सुविधाजनक बनाती है, साथ ही इस योजना के माध्यम से आवश्यकता के आधार पर आजीविका के प्रयास भी सुविधा प्रदान की जाती है।
- आर्थिक सशक्तिकरण के पहल ने महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर को बढ़ाने का उद्देश्य रखती है। जिससे समग्र विकास, गरीबी कमी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण सहित अन्य क्षेत्रों का विकास होता है। यह सशक्तिकरण महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नतियों को बढ़ावा देता हैं।
- विभिन्न सेवाओं की एक छत के तहत महिलाओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्थापना किया गया है जिसमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, परिवहन, पुलिस सहायता, और कानूनी सहायता जैसी सेवाएं शामिल हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है।
- पूर्ण शक्ति केंद्र मॉडल का उद्देश्य राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन को राज्यों में के स्तर पर कार्यान्वित करना है, महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं और मुद्दों के समाधान प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करके, इससे महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है।
- “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” पहल बेटियों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने और महिला फोटोसाइड को रोकने का उद्देश्य रखती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, इसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ सहयोग किया जाता है, और इसकी निगरानी महिला विकास निगम बिहार द्वारा की जाती है।
- महिला हेल्पलाइन 24×7 संचालित होती है, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। महिलाएं 181 हेल्पलाइन पर संपर्क करके दहेज के उत्पीड़न मामलों, दहेज की मौत के मामलों, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी आदि की शिकायतें दर्ज कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की पात्रता
Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के तहत आवेदन करने वाली आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाली बालिका को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- लड़की का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए।
- केवल बीपीएल श्रेणी में आने वाली लड़कियों को योजना के लाभ प्राप्त होंगे।
Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के महत्वपूर्ण दस्तावेज़
इस योजना के लिए पात्रता रखने वाली बालिका को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए
- आधार कार्ड
- पता प्रमाण
- आय प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि।
Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana Online Apply
अगर आप Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के लिए आवेदन की योग्यता रखते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन की प्रकिया निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है जिसे आप फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- उसके बाद आपको इस योजना के लिए Apply वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को भरना होगा।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगे गए दस्तावेज़ को अपलोड़ करना होगा।
- फिर आवेदन को सबमिट कर देना होगा।
Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana पोर्टल में लॉगिन करने की प्रक्रिया
अगर आपने Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के लिए आवेदन कर दिया है और लॉगिन करना चाहते हैं तो इसकी प्रकिया निम्न रूप में प्रस्तुत है
- सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद वेबसाईट का होमपेज दिखाई देगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।
- नए पेज पर अपना उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- अपने खाते तक पहुंचने के लिए लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।
FAQ-
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत, बिहार सरकार UCO और IDBI बैंक खातों में ₹2000 का निवेश करती है। जब बेटी 18 वर्ष की आयु में पहुंचती है, तो उसे विपणन मूल्य के बराबर राशि दी जाती है। उनफोर्चुनेट मामलों में जब बेटी 18 वर्ष की आयु से पहले ही निधन होता है, तो इस राशि को महिला विकास निगम बिहार को निर्दिष्ट किया जाता है। योजना के मुख्य उद्देश्य में महिला भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात को बेहतर बनाना और जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करना शामिल है।
Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana आवेदन केसे करे?
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।होमपेज दिखाई देगा।“बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।आवेदन पत्र को पूरा करें जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि प्रदान करके।सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
आवेदन को समाप्त करने के लिए सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की क्या पात्रता आवश्यक है?
बिहार के स्थायी निवासी बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं।लड़की का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद होना चाहिए ताकि पात्रता प्राप्त हो।योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, जन्म पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।केवल बीपीएल श्रेणी में आने वाली लड़कियों को योजना के लाभ प्राप्त होंगे।








