PM Suraksha Bima Yojana 2025: सरकार मात्र 12 रुपये मे 2 लाख का बीमा दे रही हैं, आवेदन प्रक्रिया शुरू

PM Suraksha Bima Yojana 2025: दोस्तों आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है की निजी बीमा कम्पनियां उच्च प्रीमियम लेती हैं जिससे अधिकांश लोगों को उनका बीमा सुरक्षित करना वित्तीय रूप से असंभव होता हैं।

इसके लिए सरकार ने देश के नागरिकों के लिए बहुत ही न्यून प्रीमियम पर बीमा करने का फैसला इस योजना में किया गया है।

अगर आप भी PM Suraksha Bima Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने इस लेख में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की है जिसमें इसके लाभ, विशेषताएं, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी है इसलिए आप इस लेख को अंत तक पढ़ें ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।

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हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मई 2015 को PM Suraksha Bima Yojana की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार दुर्घटना के मामले में बीमा कवर प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ₹12 रूपये का प्रीमियम प्रत्येक वर्ष भुगतान करना होगा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के समय बीमा राशि उसके परिवार के उम्रदराज व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही स्थाई विकलांगता के मामले में सरकार मुआवजा भी प्रदान करती हैं।

इस योजना के माध्यम से सरकार दुर्घटना के मामले में ₹1 लाख रुपयों से ₹2 रुपयों तक की बीमा राशि प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इस योजना के लिए प्रीमियम की राशि की कटौती बैंक खाते से अपने आप हर साल कर ली जाती हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को बैंक खाते में Auto Debit का ऑप्शन चालू रखना होगा।

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
योजना का नामPM Suraksha Bima Yojana (PMSBY )
शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
लॉन्चवर्ष 2015
लाभार्थीदेश के गरीब लोग
उद्देश्यदुर्घटना बीमा प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.jansuraksha.gov.in/

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के अधिकांश लोग वित्तीय संकट के कारण बीमा कवर नहीं करवा पाते हैं और जब इन व्यक्तियों की दुर्घटना हो जाती है तो उनके सम्पूर्ण परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता हैं। इसके अलावा देश के अंदर निजी बीमा कम्पनियां को बीमा प्रीमियम राशि अधिक होने के कारण बीमा कवर नहीं करवा पाते हैं।

PM Suraksha Bima Yojana के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने आप की दुर्घटना के खिलाफ बीमा करवाता है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती हैं इस मामले में उस व्यक्ति द्वारा बीमित राशि उसके परिवार या प्राधिकृत को कवर के रूप में प्रधान की जाती है, जिससे सरकार उनकी वित्तीय रूप से सहायता प्रदान कर सके।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि मात्र ₹12 प्रति वर्ष है। जिससे सदस्य इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रीमियम खाताधारक के बचत खाते से स्वचालित डेबिट सुविधा के माध्यम से 1 जून से पहले या 1 जून के बाद स्वचालित डेबिट सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इस मामले में प्रीमियम राशि को खाते से बाद में डेबिट कर ली जाएगी। इस योजना के लाभ पहले महीने के पहले दिन से प्राप्त होंगे, जब बीमा रक्षा राशि कटी जाएगी। प्रीमियम राशि का वार्षिक समीक्षा भी दावों के अनुभव के आधार पर की जाती है।

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के समापन के तरीके निम्नलिखित हैं:

  • इस योजना का लाभ 70 वर्ष तक प्राप्त किया जा सकता है। यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या इससे अधिक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रद्द कर दी जाएगी।
  • यदि लाभार्थी का बैंक खाते का बंद हो जाने पर भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी रद्द कर दिया जाएगी।
  • प्रीमियम का भुगतान करने के लिए लाभार्थी के खाते में पर्याप्त शेष राशि न होने की स्थिति में भी खाता इस योजना के तहत रद्द कर दिया जाएगा।
बीमा की क्या स्थितिबीमा की धनराशि
मृत्यु2 लाख रूपये
दोनों आंखों के पूर्ण और न ठीक हो सकने की स्थिति या दोनों हाथों या पैरों को इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति या एक आंख की दृष्टि खो देने और एक हाथ या पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में  2 लाख रूपये
एक आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने व वापस न आ सकने की स्थिति या एक हाथ व पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में  1 लाख रूपये
  • इस योजना के लाभ देश के सभी वर्गों को प्रदान किए जाते हैं, खासकर पिछड़े और गरीब वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • किसी भी सड़क दुर्घटना या किसी अन्य दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मौत की दुखद घड़बड़ी के मामले में सरकार परिवार को ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है।
  • दुर्घटना के कारण स्थायी आंशिक अक्षमता के मामले में ₹1 लाख की बीमा कवर राशि को उपलब्ध करवाया जाता है।
  • दुर्घटना के कारण अस्थायी अक्षमता होने पर व्यक्ति को ₹1 लाख तक की बीमा रक्षा प्रदान की जाती है।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमाधारी को सुरक्षा बीमा पाने के लिए प्रतिवर्ष ₹12 की प्रीमियम भुगतनी होगी।
  • इसके अलावा जो व्यक्ति निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा की योजनाओं का कोई प्रकार का भुगतान नहीं कर सकते। वे सभी इस योजना के पात्र हैं।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रतिवर्ष एक वर्ष की आवर्ती होती है।
  • बैंक अपने ग्राहकों को इस PMSBY प्रदान करने के लिए अपनी पसंद की किसी भी बीमा कंपनी को चुनने की स्वतंत्रता रखते हैं।
  • खासकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वास करने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से बीमा की पहुंच मिलती है।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अवधि 1 वर्ष पर निर्धारित है, और वार्षिक पुनर्नवीकरण का विकल्प है।
  • दुर्घटना के कारण मौत या अक्षमता के मामले में दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा रक्षा प्रदान की जाएगी।
  • प्रारंभ में इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा।
  • भागीदार बैंक अपने ग्राहकों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किसी ऐसी सामान्य बीमा कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने में स्वतंत्र हैं।
  • इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बचत खाते हैं, तो वे केवल एक बचत खाते से ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • बीमा कवरेज की अवधि 1 जून से 31 मई तक निर्धारित है।
  • आवेदक वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि किसी लाभार्थी ने किसी कारण से योजना छोड़ दी है, तो वे भविष्य में प्रीमियम का भुगतान करके फिर से जुड़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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  • इस योजना में बीमा कवर 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर समाप्त हो जाता है।
  • अगर लाभार्थी के बैंक खाते में प्रीमियम भुगतान के लिए कोई शेष नहीं है।
  • जब लाभार्थी के बैंक खाते में प्रीमियम भुगतान के लिए आवश्यक शेष नहीं होता है।
  • अगर सदस्य योजना में एक से अधिक खाते से पंजीकरण करता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम मिलता है, तो इस स्थिति में बीमा कवर केवल एक खाते पर सीमित होगा और प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।
  • अगर कोई सदस्य एक से अधिक खाते से योजना में पंजीकरण करता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम मिलता है, तो इस स्थिति में बीमा कवर केवल एक खाते पर सीमित होगा और प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।
  • यदि निर्धारित तारीख पर प्रीमियम के बराबर प्राप्ति न हो तो बीमा कवर समाप्त हो जाता है।
  • अगर निर्धारित तारीख पर प्राप्त प्रीमियम राशि अपर्याप्त हो तो बीमा कवर बंद हो जाता है।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रचलित शर्तों और नियमों के अनुसार योजना का प्रचालन होगा।
  • डेटा फ़्लो प्रक्रिया और अमखेड़ा प्रोफार्मा अलग-अलग उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • वार्षिक प्रीमियम बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर auto debit कर लिया जाएगा।
  • दवा प्राप्ति के मामले में बीमा कंपनी नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए कह सकती है।
  • यदि किसी दवा के प्राप्त होने के मामले में बीमा कंपनी से नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए कह सकती है।
  • बीमा कंपनी किसी भी समय दस्तावेज़ के लिए पूछ सकती है।
  • बीमा कंपनी किसी भी समय दस्तावेज़ की मांग कर सकती है।
  • बीमा कंपनी को प्रादान करने वाले प्रीमियम: ₹10 प्रति साल प्रति सदस्य
  • व्यापारियों की पुनर्प्राप्ति BC/Micro/कॉर्पोरेट/एजेंट: ₹1 प्रति साल प्रति सदस्य
  • भाग लेने वाले बैंक को चलाने की लागत की पुनर्प्राप्ति: ₹1 प्रति साल
  • आवेदक को भारतीय मूल निवासी होना चाहिए।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार के पास सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
  • 31 मई को साल के एक ही दिन पर सभी 12 प्रीमियम कटा जाएगा।
  • यदि बैंक खाता बंद हो जाता है तो पॉलिसी रद्द हो जाएगी।
  • यदि प्रीमियम जमा नहीं होता है तो पॉलिसी को नवीकरण नहीं किया जा सकता है।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

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  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को सबसे पहले किसी भी बैंक शाखा पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • इसके बाद फिर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होमपेज आपके सामने खुलेगा।
  • होमपेज पर “फॉर्म” विकल्प पर क्लिक करें।
  • “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा” का चयन करें और फिर “आवेदन फॉर्म” का चयन करें।
  • आवेदन फॉर्म की पीडीएफ आपके सामने खुलेगी।
  • आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करें आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, ईमेल आईडी, आदि भरें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन के साथ अपने सभी दस्तावेज़ जोड़ें।
  • फिर बैंक जाकर आवेदन फॉर्म जमा करें। इस प्रकार आपका आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • उसके बाद वेबसाईट का होमपेज खुलेगा।
  • फिर होमपेज पर “आवेदन स्थिति जांचें” लिंक पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर आवेदन संख्या दर्ज करें और “खोज” पर क्लिक करें
  • उसके बाद आवेदन स्थिति दिखाई देगी। जिससे आप आसानी से देख सकते हैं।
  • सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • फिर वेबसाईट का होमपेज खुलेगा होमपेज पर “संपर्क” लिंक पर क्लिक करें।
  • “राज्यवार टोल-फ्री नंबर” लिंक पर क्लिक करें, ताकि आप राज्यवार टोल-फ्री नंबर प्राप्त कर सकें।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • उसके बाद वेबसाईट का होमपेज खुल जाएगा
  • होमपेज पर “लाभार्थी सूची” लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एक नए पेज खुलेगा जिस पर अपना राज्य, जिला और ब्लॉक चुनें।
  • इस प्रकार से आपके सामने लाभार्थी सूची कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी।

FAQ-

प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY )की शुरुआत की। इस योजना में दुर्घटना के मामले में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रति वर्ष ₹12 का प्रीमियम भुगतान करना होगा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के दुखद घड़वने पर, बीमा राशि उम्रदार को प्रदान की जाती है। साथ ही, स्थायी विकलांगता के मामले में भी मुआवजा प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता क्या है?

आवेदक को भारतीय निवासी होना चाहिए।प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।उम्मीदवार के पास सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।31 मई को साल के एक ही दिन पर सभी 12 प्रीमियम कटा जाएगा।यदि बैंक खाता बंद हो जाता है तो पॉलिसी रद्द हो जाएगी।यदि प्रीमियम जमा नहीं होता है तो पॉलिसी को नवीकरण नहीं किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपना नाम कैसे देखें?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।होमपेज पर “लाभार्थी सूची” लिंक पर क्लिक करें।नए पेज पर अपना राज्य, जिला, और ब्लॉक चुनें।लाभार्थी सूची आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ कैसे मिलता है?

Ans– प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रति वर्ष ₹12 का प्रीमियम भुगतान करना होगा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के दुखद घड़वने पर बीमा राशि उम्रदार को प्रदान की जाती है। साथ ही स्थायी विकलांगता के मामले में भी मुआवजा प्रदान किया जाता है।इस योजना के तहत, एक दुर्घटना के मामले में ₹100,000 से ₹200,000 तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है

what is pm suraksha bima yojana?

धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY )की शुरुआत की। इस योजना में दुर्घटना के मामले में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रति वर्ष ₹12 का प्रीमियम भुगतान करना होगा।

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