निजी बीमा कंपनियाँ उच्च प्रीमियम लेती हैं, जिससे बहुत से नागरिकों के लिए उनकी बीमा सुरक्षित करना वित्तीय रूप से असंभव होता है। इसको ध्यान मे रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना( PMSBY )अधिक न्यून प्रीमियम पर चलाने का काम किया है। इस लेख में हम आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी मिलेगी। इस योजना के तहत एक दुर्घटना के मामले में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस लेख को पढ़कर आपको PM Suraksha Bima Yojana के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलेगी साथ ही इसके लाभ, विशेषताएँ, पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विवरण भी मिलेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY )की शुरुआत की। इस योजना में दुर्घटना के मामले में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रति वर्ष ₹12 का प्रीमियम भुगतान करना होगा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के दुखद घड़वने पर बीमा राशि उम्रदार को प्रदान की जाती है। साथ ही, स्थायी विकलांगता के मामले में भी मुआवजा प्रदान किया जाता है।
इस योजना के तहत, एक दुर्घटना के मामले में ₹1,00,000 से ₹2,00,000 तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है। PM Suraksha Bima Yojana(PMSBY ) के लाभ 18 साल से 70 साल की आयु के व्यक्तियों को ही प्राप्त किए जा सकते हैं। हर साल की प्रीमियम राशि 1 जून से पहले बैंक खाते से स्वच्छंद वसूली की जाती है। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाते पर स्वच्छंद डेबिट सुविधा को सक्रिय करना अनिवार्य है।
PM Suraksha Bima Yojana Details
योजना का नाम | PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY ) |
शुरुआत | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
लॉन्च | वर्ष 2015 |
लाभार्थी | देश के गरीब लोग |
उद्देश्य | दुर्घटना बीमा प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.jansuraksha.gov.in/ |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य
ध्यान देने योग्य है कि देश में वित्तीय संकट के कारण बीमा करवाने की सामर्थ्य वाले अनेक व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। जब ऐसे व्यक्तियों के साथ दुर्घटना घटती है और वे इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, तो उनके पूरे परिवार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, यदि वे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रकार की बीमा योजनाओं का भुगतान नहीं कर सकते, तो वे सभी सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं।
इस योजना के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को दुर्घटना के खिलाफ बीमा करवाता है और फिर मृत्यु के मामले में, उस व्यक्ति द्वारा बीमित राशि उसके परिवार या प्राधिकृत को कवर के रूप में प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम वर्षभर ₹12 है। जिससे सदस्य इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रीमियम खाताधारक के बचत खाते से स्वचालित डेबिट सुविधा के माध्यम से 1 जून से पहले या 1 जून के बाद स्वचालित डेबिट सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इस मामले में प्रीमियम राशि को खाते से बाद में डेबिट कर ली जाएगी। इस योजना के लाभ पहले महीने के पहले दिन से प्राप्त होंगे, जब बीमा रक्षा राशि कटी जाएगी। प्रीमियम राशि का वार्षिक समीक्षा भी दावों के अनुभव के आधार पर की जाती है।
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PM Suraksha Bima Yojana का समापन
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के समापन के तरीके निम्नलिखित हैं:
- इस योजना का लाभ 70 वर्ष तक प्राप्त किया जा सकता है। यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या इससे अधिक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रद्द कर दी जाएगी।
- लाभार्थी के बैंक खाते का बंद हो जाने पर भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रद्द कर दी जाएगी।
- प्रीमियम का भुगतान करने के लिए लाभार्थी के खाते में पर्याप्त शेष राशि न होने की स्थिति में भी खाता इस योजना के तहत रद्द कर दिया जाएगा।
PM Suraksha Bima Yojana(PMSBY) में दी जाने वाली धनराशि
बीमा की क्या स्थिति | बीमा की धनराशि |
मृत्यु | 2 लाख रूपये |
दोनों आंखों के पूर्ण और न ठीक हो सकने की स्थिति या दोनों हाथों या पैरों को इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति या एक आंख की दृष्टि खो देने और एक हाथ या पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में | 2 लाख रूपये |
एक आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने व वापस न आ सकने की स्थिति या एक हाथ व पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में | 1 लाख रूपये |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ
- इस योजना के लाभ देश की आवाज के सभी वर्गों को प्रदान किए जाते हैं, खासकर पिछड़े और गरीब वर्गों पर ध्यान केंद्रित करके।
- किसी भी सड़क दुर्घटना या किसी अन्य दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मौत की दुखद घड़बड़ी के मामले में, सरकार परिवार को ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करती है।
- दुर्घटना के कारण स्थायी आंशिक अक्षमता के मामले में, ₹1 लाख की रक्षा उपलब्ध है।
- दुर्घटना के कारण अस्थायी अक्षमता होने पर व्यक्ति को ₹1 लाख तक की बीमा रक्षा प्रदान की जाती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमाधारी को सुरक्षा बीमा पाने के लिए प्रतिवर्ष ₹12 की प्रीमियम भुगतनी होगी।
- इसके अलावा, जो व्यक्ति निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा की योजनाओं का कोई प्रकार का भुगतान नहीं कर सकते, वे सभी इस योजना के पात्र हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रतिवर्ष एक वर्ष की आवर्ती होती है।
- बैंक अपने ग्राहकों को इस PMSBY प्रदान करने के लिए अपनी पसंद की किसी भी बीमा कंपनी को चुनने की स्वतंत्रता रखते हैं।
- खासकर, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वास करने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से बीमा की पहुंच मिलती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नियम और शर्तें
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अवधि 1 वर्ष पर निर्धारित है, और वार्षिक पुनर्नवीकरण का विकल्प है।
- दुर्घटना के कारण मौत या अक्षमता के मामले में दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा रक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रारंभ में इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा।
- भागीदार बैंक अपने ग्राहकों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किसी ऐसी सामान्य बीमा कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने में स्वतंत्र हैं।
- इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बचत खाते हैं, तो वे केवल एक बचत खाते से ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- बीमा कवरेज की अवधि 1 जून से 31 मई तक निर्धारित है।
- आवेदक वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि किसी लाभार्थी ने किसी कारण से योजना छोड़ दी है, तो वे भविष्य में प्रीमियम का भुगतान करके फिर से जुड़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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PM Suraksha Bima Yojana के तहत कवर का समापन
- बीमा कवर 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर समाप्त हो जाता है।
- अगर लाभार्थी के बैंक खाते में प्रीमियम भुगतान के लिए कोई शेष नहीं है।
- जब लाभार्थी के बैंक खाते में प्रीमियम भुगतान के लिए आवश्यक शेष नहीं होता है।
- अगर सदस्य योजना में एक से अधिक खाते से पंजीकरण करता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम मिलता है, तो इस स्थिति में बीमा कवर केवल एक खाते पर सीमित होगा और प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।
- अगर कोई सदस्य एक से अधिक खाते से योजना में पंजीकरण करता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम मिलता है, तो इस स्थिति में बीमा कवर केवल एक खाते पर सीमित होगा और प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।
- यदि निर्धारित तारीख पर प्रीमियम के बराबर प्राप्ति न हो तो बीमा कवर समाप्त हो जाता है।
- अगर निर्धारित तारीख पर प्राप्त प्रीमियम राशि अपर्याप्त हो तो बीमा कवर बंद हो जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का संचालन
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रचलित शर्तों और नियमों के अनुसार योजना का प्रचालन होगा।
- डेटा फ़्लो प्रक्रिया और अमखेड़ा प्रोफार्मा अलग-अलग उपलब्ध कराए जाएंगे।
- वार्षिक प्रीमियम बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वच्छ किया जाएगा।
- दवा प्राप्ति के मामले में, बीमा कंपनी नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए कह सकती है।
- यदि किसी दवा के प्राप्त होने के मामले में, बीमा कंपनी से नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए कह सकती है।
- बीमा कंपनी किसी भी समय दस्तावेज़ के लिए पूछ सकती है।
- बीमा कंपनी किसी भी समय दस्तावेज़ की मांग कर सकती है।
PMSBY के अंतर्गत प्रीमियम का विनियोजन
- बीमा कंपनी को प्रादान करने वाले प्रीमियम: ₹10 प्रति साल प्रति सदस्य
- व्यापारियों की पुनर्प्राप्ति BC/Micro/कॉर्पोरेट/एजेंट: ₹1 प्रति साल प्रति सदस्य
- भाग लेने वाले बैंक को चलाने की लागत की पुनर्प्राप्ति: ₹1 प्रति साल
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को भारतीय निवासी होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
- 31 मई को साल के एक ही दिन पर सभी 12 प्रीमियम कटा जाएगा।
- यदि बैंक खाता बंद हो जाता है तो पॉलिसी रद्द हो जाएगी।
- यदि प्रीमियम जमा नहीं होता है तो पॉलिसी को नवीकरण नहीं किया जा सकता है।
PM Suraksha Bima Yojana के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो।
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- आवेदक को सबसे पहले किसी भी बैंक शाखा पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होमपेज आपके सामने खुलेगा।
- होमपेज पर “फॉर्म” विकल्प पर क्लिक करें।
- “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा” का चयन करें और फिर “आवेदन फॉर्म” का चयन करें।
- आवेदन फॉर्म की पीडीएफ आपके सामने खुलेगी।
- आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करें आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, ईमेल आईडी, आदि भरें।
- सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन के साथ अपने सभी दस्तावेज़ जोड़ें।
- फिर बैंक जाकर आवेदन फॉर्म जमा करें।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन स्थिति की जांच करने की प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद वेबसाईट का होमपेज खुलेगा
- फिर होमपेज पर “आवेदन स्थिति जांचें” लिंक पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आवेदन संख्या दर्ज करें और “खोज” पर क्लिक करें
- उसके बाद आवेदन स्थिति दिखाई देगी।
राज्यवार टोल-फ्री नंबर की जांच करने की प्रक्रिया
- सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- फिर वेबसाईट का होमपेज खुलेगा होमपेज पर “संपर्क” लिंक पर क्लिक करें।
- “राज्यवार टोल-फ्री नंबर” लिंक पर क्लिक करें, ताकि आप राज्यवार टोल-फ्री नंबर प्राप्त कर सकें।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपना नाम कैसे देखें
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद वेबसाईट का होमपेज खुल जाएगा
- होमपेज पर “लाभार्थी सूची” लिंक पर क्लिक करें।
- नए पेज पर अपना राज्य, जिला, और ब्लॉक चुनें।
- लाभार्थी सूची आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी।
FAQ-
प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY )की शुरुआत की। इस योजना में दुर्घटना के मामले में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रति वर्ष ₹12 का प्रीमियम भुगतान करना होगा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के दुखद घड़वने पर, बीमा राशि उम्रदार को प्रदान की जाती है। साथ ही, स्थायी विकलांगता के मामले में भी मुआवजा प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता क्या है?
आवेदक को भारतीय निवासी होना चाहिए।प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।उम्मीदवार के पास सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।31 मई को साल के एक ही दिन पर सभी 12 प्रीमियम कटा जाएगा।यदि बैंक खाता बंद हो जाता है तो पॉलिसी रद्द हो जाएगी।यदि प्रीमियम जमा नहीं होता है तो पॉलिसी को नवीकरण नहीं किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपना नाम कैसे देखें?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।होमपेज पर “लाभार्थी सूची” लिंक पर क्लिक करें।नए पेज पर अपना राज्य, जिला, और ब्लॉक चुनें।लाभार्थी सूची आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ कैसे मिलता है?
Ans– प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रति वर्ष ₹12 का प्रीमियम भुगतान करना होगा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के दुखद घड़वने पर बीमा राशि उम्रदार को प्रदान की जाती है। साथ ही स्थायी विकलांगता के मामले में भी मुआवजा प्रदान किया जाता है।इस योजना के तहत, एक दुर्घटना के मामले में ₹100,000 से ₹200,000 तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है