बाल मित्र योजना के तहत सरकार बच्चों और महिलाओं के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं जिसमें से बाल मित्र योजना एक महत्वपूर्ण योजना है।
Bal Mitra Yojana के तहत सरकार राज्य के बच्चों के लिए सुखद वातावरण बनाना और महिलाओं को सशक्तिकृत करना है। यह योजना मुख्य रूप से बच्चों के कल्याण का लक्ष्य रखती है।
आज हम इस लेख में बाल मित्र योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जैसे यह योजना क्या है, उद्देश्य, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और दस्तावेज आदि। अत आप इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें ये आपके लिए फायदेमंद होगा।
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बाल मित्र योजना 2025
राजस्थान सरकार ने लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक बालिका और परिवार की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता एवं बच्चों को सहयोग प्रदान करने के लिए Bal Mitra Yojana को शुरू किया गया है।
राज्य में कई मामले सामूहिक बाल उपयोग और छेड़छाड़ के खिलाफ सामूहिक यौन उत्पीड़न के साथ बाल हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं।
बाल मित्र योजना में सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उद्घाटन इस बच्चों के बलात्कार, जातिवाद हिंसा और यौन शोषण को रोकने के लिए किया गया है।
इसके अलावा इस योजना से के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि लड़के और लड़कियों को बराबर अवसर और सुरक्षित वातावरण प्राप्त हो सके।
Bal Mitra Yojana: Highlight
योजना का नाम | बाल मित्र योजना |
राज्य | राजस्थान |
साल | 2024 |
विभाग | बाल अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | बाल संरक्षण और बचाव के प्रति जागरूकता लाना |
लाभार्थी | राज्य के सभी बालक |
लाभ | बच्चो को अच्छा वातावरण मिलेगा |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dipr.rajasthan.gov.in/ |
बाल मित्र योजना के उद्देश्य
Bal Mitra Yojana को शुरू करने का राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य बच्चों के हिंसा और उत्पीड़न के पीड़ित बच्चों के लिए प्रत्येक स्तर पर सहायक वातावरण बनाया जा सके। जो बच्चों को बाल यौन अपराधों के अधिकार 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पीड़ित है। इसमें सीधी प्रकिया का पालन करने पर बल दिया जाएगा।
बाल मित्र योजना के लाभ और विशेषताएँ:
- बाल मित्र योजना जिले के बच्चों को मानसिक या शारीरिक परेशानी से बचाने का उद्देश्य रखती है।
- पहले 20 गांवों और 3 पुलिस स्थान क्षेत्रों के 5 वार्डों पर दिया जाएगा।
- हर गांव में स्थानीय बच्चों के बीच से चुने गए बाल मित्र को नियुक्त किया जाएगा और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इन बाल मित्रों को फिर अपने पास के बच्चों की ओर से उनके सामीप्य में मानसिक या शारीरिक परेशानियों का पता लगाने और उन्हें समाधान करने का काम होगा।
- इस योजना के तहत वर्ग 9 से 10 के छात्र छात्राओं को बाल मित्र में चयनित किया जाएगा जिनकी आयु 14 से 16 वर्ष के बीच होगी।
- इन चयनित बच्चों को पीओसीएसओ अधिनियम के तहत पीड़ित लड़कों और लड़कियों के साथ कैसे आचरण करना है, इस पर सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रारक्षिपण के रूप में बाल यौन अपराधों से पीड़ित छात्र के बीच एक संवादक के रूप में सहायक व्यक्ति, उनके परिवार और विभिन्न प्राधिकृतियों के बीच एक माध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चे के पीड़ितों की सुरक्षा और समाज में पुनर्मिलन सुनिश्चित करता है।
बाल मित्र योजना की योग्यता की आवश्यक शर्तें
- बच्चा कल्याण समिति द्वारा नियुक्त सहायक व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मानव विकास, मनोविज्ञान या बच्चा मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए साथ ही बच्चों के संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए।
- सहायक व्यक्ति को राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
बाल मित्र योजना में सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:
- सहायक व्यक्ति बच्चे को प्रक्रिया के प्रारंभ से लेकर आखिरी तक सहायता प्रदान करेंगे।
- घायल बच्चे और उनके भरोसेमंद परिवारकों को आपातकालीन सेवाएँ दी जाएंगी।
- किसी स्थिति में संदिग्ध अपराधी को बच्चे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और खतरे की स्थिति में बच्चे की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ समन्वय करने में मदद की जाएगी।
- बच्चे के दिलाने वाले न्यायसमिति के आदेशों के अनुसार मामले में बच्चे के कल्याण और भलाई के लिए अन्य प्रासंगिक काम किए जाएंगे।
- वे बच्चे और उनके मामा के संबंधित दस्तावेजों को बिना बच्चे और उनके प्राधिकृत द्वारको सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेंगे।
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Bal Mitra Yojana के तहत सहायक व्यक्ति को वित्तीय लाभ
- जिला बाल संरक्षण इकाई और बच्चा सशक्तिकरण विभाग के सहायक निदेशक को बच्चा संरक्षण समिति के प्रमाणन के आधार पर सहायक व्यक्ति की सेवाओं के संतोषकारी प्रदर्शन पर 9,000 रुपये का भत्ता मिलेगा।
- उपलब्धि के 15 दिन के भीतर भत्ता जारी किया जाएगा।
बाल मित्र योजना के तहत सहायक को हटाने के लिए शर्तें
- यदि सहायक व्यक्ति किसी किशोर अपराध में शामिल होता है, तो उसे हटा दिया जा सकता है।
- बच्चे के खिलाफ सहायक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार या हिंसा की गई हो तो उसे हटा दिया जा सकता है।
- यदि सहायक व्यक्ति अपने भूमिका का उचित रूप से नहीं निभाता और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है या दखल देता है, तो उसे हटा दिया जा सकता है।
- बच्चा संरक्षण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति की नियुक्ति या हटाने की जानकारी को संबंधित पुलिस स्थान अधिकारी, जिला बच्चा संरक्षण इकाई और बच्चा सशक्तिकरण विभाग को दी जाएगी।
- बच्चा संरक्षण समिति सुनिश्चित करेगी कि पुलिस स्थान अधिकारी द्वारा सहायक व्यक्ति की नियुक्ति या हटाने की जानकारी को 24 घंटे के भीतर विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड को तुरंत सूचित किया जाए।
FAQ-
Q1-बाल मित्र योजना क्या है?
Ans-राजस्थान सरकर ने लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक बालिकाओ एवं उसके परिवार की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रीय सहभागिता एवं बच्चे सहयोग प्रदान करने हेतु बाल मित्र योजना को लागु किया गया। राज्य में कई मामले सामूहिक बाल उपयोग और छेड़छाड़ के खिलाफ सामूहिक यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के साथ सामूहिक बाल हिंसा के आगमन किए गए हैं।बाल मित्र योजना में सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ: का उद्घाटन इस बच्चों के बलात्कार, जातिवादित हिंसा और यौन शोषण को रोकने के लिए किया गया है। इसके अलावा, यह लक्ष्य रखती है कि लड़कों और लड़कियों को बराबर अवसर और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए।
Q2-बाल मित्र योजना उसके उद्देश्य क्या है?
Ans-इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बच्चों के हिंसा और उत्पीड़न के पीड़ित बच्चों के लिए हर स्तर पर सहायक वातावरण बनाया जाए जो बच्चों को बाल यौन अपराधों के अधिकार 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पीड़ित हैं। इसमें सीधी प्रक्रियाओं का पालन करने पर बल दिया जाएगा।
Q3-बाल मित्र योजना के तहत सहायक व्यक्ति को वित्तीय लाभ कितना मिलता है?
Ans-जिला बाल संरक्षण इकाई और बच्चा सशक्तिकरण विभाग के सहायक निदेशक को बच्चा संरक्षण समिति के प्रमाणन के आधार पर सहायक व्यक्ति की सेवाओं के संतोषकारी प्रदर्शन पर 9,000 रुपये का भत्ता मिलेगा।उपलब्धि के 15 दिन के भीतर भत्ता जारी किया जाएगा