सामाजिक समरसता बनाए रखने और अस्पृश्यता या भेदभाव को समाप्त करने के लिए Inter Caste Marriage Scheme सहित विभिन्न योजना को शुरू करके सरकार क्रियाशील रूप से काम कर रही है। अंतर जाति विवाहों के खिलाफ सामाजिक विरोध के बावजूद इस मामले में भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान अंतर जाति विवाह योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत राजस्थान के नागरिकों को अंतर जाति विवाह करने पर सरकार इनाम देगी। राजस्थान अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ें।
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Inter Caste Marriage Scheme 2025
राजस्थान सरकार ने अंतर जातीय विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अंतर जातीय विवाहों के लिए एक प्रोत्साहन राशि रुपये 10 लाख प्रदान करेगी। उद्देश्य यह है कि अंतर जातीय विवाहों में संलग्न जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिससे वे अपने जीवन को किसी परेशानी के बिना जी सकें। प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने के इच्छुक विवाहित जोड़ों को इस योजना से लाभ उठाने के लिए एक महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा।
राजस्थान अंतर जातीय विवाह योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति के श्रेणी से हैं और किसी ऊपरी जाति हिन्दू पृष्ठ से विवाह करते हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा परिचालित यह योजना अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने और सामाजिक धारणाओं को बदलने का उद्देश्य रखती है।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी
योजना | Inter Caste Marriage Scheme |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग राजस्थान |
योजना की शुरुआत | 2017 |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना एवं समाज में फैली गलत मानसिकता को दूर करना |
प्रोत्साहन राशि | 10 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन & ऑफलाइन प्रक्रिया |
अधिकारिक वेबसाइट | https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/sjms/Login.aspx |
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
राजस्थान inter cast marrige scheme की मुख्य उद्देश्य इंटर-कास्ट विवाह को प्रोत्साहित करना है। और समाज में इंटर-कास्ट विवाह के संबंध में फैली गलत मानसिकता को हटाना है। इस योजना के तहत समाज में किसी अन्य जाति या धर्म से सम्बंधित व्यक्ति से विवाह करने पर सरकार विवाहित जोड़े को 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। ताकि राज्य के युवक और युवतियाँ किसी भी भेदभाव के बिना अपने चुने हुए जीवन साथी को चुन सकें। यह प्रोत्साहन राशि प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। जिसके लिए विवाहित जोड़े को इस योजना के लाभों का उपयोग करने के लिए 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा।
Inter Caste Marriage Scheme के अंतर्गत मिलने वाली राशि
- डॉ। सविता बेन अंबेडकर योजना ने अंतर-जातीय विवाह के लिए पति और पत्नी को एक प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी जो 10 लाख रुपये की होगी।
- इस योजना में पति और पत्नी के नाम पर 8 साल के लिए 5 लाख रुपये का नियत जमा किया जाएगा।
- शेष 5 लाख रुपये पति और पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जिससे विवाहित जोड़ा आवश्यक और घरेलू सामान खरीद सके।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार अंतर-जातीय विवाह के लिए विवाहित जोड़ों को 10 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
- वित्तीय सहायता राशि को विवाहित जोड़ों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
- इस योजना के तहत किसी अन्य जाति में विवाह करने वाले व्यक्तियों को इसके लाभ के लिए पात्र माना जाएगा।
- यह योजना सरकारी संरक्षण प्रदान करती है जो अंतर-जातीय विवाह के प्रतिबंध के कारण घर से भागने वाले जोड़ों को मिलेगा।
- अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को एक एकीकृत राशि प्राप्त होगी, जो उनकी जीवन में मदद करेगी।
- अंतर-जातीय विवाह के संबंध में सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों को खत्म करके, योजना का उद्देश्य समानता की भावना को बढ़ावा देना है।
- राजस्थान ट्राइबल विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन धन प्राप्त करने वाले नए जोड़े आसानी से अपना घर बसा सकते हैं।
- अपनी पसंद के जीवन साथी से शादी करने को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है।
- यह योजना परिवार के दबाव में होने वाली शादियों से होने वाली अपराधों को रोकने का उद्देश्य रखती है।
Inter Caste Marriage Scheme के लिए पात्रता
- इस योजाना मे आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास विवाह प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों पर किसी भी अपराधिक मामले का नामांकन नहीं होना चाहिए।
- राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना से लाभ उठाने के लिए पति और पत्नी की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- केवल पहली बार अंतरजातीय विवाह करने वाले पति और पत्नी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन को विवाह के 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन किया जाना चाहिए।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
- शादीशुदा जोड़े की संयुक्त फोटो
- हाईस्कूल की मार्कशीट (अगर हो तो)
Inter Caste Marriage Scheme के तहत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग या जिला अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय में आधिकारिक से राजस्थान इंटर कास्ट विवाह योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- जब आपको आवेदन पत्र प्राप्त हो, ध्यानपूर्वक सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- इसके बाद आवेदन पत्र में निर्दिष्ट की गई आवश्यक दस्तावेज़ जोड़ें।
- इन चरणों को पूरा करने के बाद, आवेदन पत्र को वापस लेकर उसे सामाजिक न्याय सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय या जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
- फिर आपका आवेदन पत्र जाँच के लिए सबमिट किया जाएगा।
- यदि आप इस योजना के पात्र माने जाते हैं, तो आपको राजस्थान इंटर कास्ट विवाह योजना के लाभ प्रदान किए जाएंगे।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- शुरू करने के लिए सबसे पहेल आपको SJMS पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- न्यू यूज़र सिंगल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल पर “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करें।
- लॉगिन पृष्ठ तक पहुंचें और अपनी पसंदीदा प्रमाणीकरण पद्धति का चयन करें, जैसे कि जन आधार, भामाशाह, फेसबुक या गूगल।
- फिर सफल लॉगिन के बाद यूटिलिटी वाले भाग तक पहुंचें।
- “सोशल जस्टिस और इम्पावरमेंट डिपार्टमेंट” का चयन करें और फिर “डॉ। सविता अंबेडकर इंटर कास्ट मैरिज” को एडवांस search विकल्प से चुनें।
- आवेदन पत्र वाले भाग में आगे बढ़ें।
- सभी आवश्यक जानकारी को संवेदनशीलता से भरें।
- विवाह प्रमाण पत्र, पति और पत्नी का शपथ पत्र, जिला प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और 10 वीं प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ प्रदान करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
FAQ-
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू कीया है?
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है?
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मे कितना लाभ मिलता है?
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मे 10 लाख का लाभ मिलता है