Matrushakti Udyamita Yojana 2025: मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण बनाने के लिए Matrushakti Udyamita Yojana की शुरुआत की गई है।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू करने का हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की महिलाओं को खुद के व्यवसाय की शुरुआत करने की इच्छुक होने पर इस योजना के माध्यम से लाभ प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की महिलाओं को बहुत ही कम ब्याज पर ऋण की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जो स्व रोजगार उद्यमों की स्थापना में मददगार साबित होगा।

इस योजना का उद्देश्य केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण बनाना नहीं है बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है।

यदि आप भी हरियाणा के मूल निवासी हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का प्रयास कर रही है। तो आप Matrushakti Udyamita Yojana के माध्यम से आवेदन करके उपयुक्त ब्याज दर पर लाखों रुपयों का लोन प्राप्त कर सकती है। इस लेख में हमने आपको इस योजना से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी प्रदान की है इसलिए आप इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।

Matrushakti Udyamita Yojana

हरियाणा सरकार का Matrushakti Udyamita Yojana को शुरू करने का उद्देश्य है कि राज्य की महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की पात्र महिलाओं को स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर 3 लाख रुपयों तक का लोन प्रदान करता है। इस पहल के तहत सरकार महिलाओं को वित्तीय संबंधों की बिना बाधा के अपने उद्यमों की स्थापना कर सके।

इस योजना के तहत महिलाओं को केवल 7% ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है।

इस योजना का प्रबंधन हरियाणा महिला विकास निगम कर रही है। जिससे राज्य भर की महिलाएं आवेदन कर स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सके। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। जिसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना जिससे से खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

योजना Matrushakti Udyamita Yojana
शुरू हरियाणा सरकार द्वारा  
लाभार्थीराज्य की महिलाएं  
उद्देश्यमहिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना  
लाभ3 लाख रुपए की सहायता राशि ऋण के रूप में  
श्रेणीहरियाणा सरकारी योजना  
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन  & ऑफलाइन प्रक्रिया 
आधिकारिक वेबसाइट  https://saralharyana.gov.in/

Matrushakti Udyamita Yojana को शुरू करने का हरियाणा सरकार मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं की आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके। सरकार इस योजना के माध्यम से महिलाओं को बिना वित्तीय बाधा के अपने उद्यमों की स्थापना के लिए प्रेरित कर रही है। जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

इस योजना से आशा की जाती है कि यह राज्य की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। जिससे कि वह अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकें। इसके साथ ही यह योजना महिलाओं के समाज में सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने में भी मदद करती है। इसके अलावा यह योजना राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित करती हैं।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना के माध्यम से लाभार्थियों को स्वरोजगार के प्रयासों की शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 3 लाख रुपयों तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को इस ऋण की राशि पर 7% अनुदान का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। सरकार ने ऋण राशि के लिए 3 साल की अवधि निर्धारित की है। इसका अर्थ है कि महिलाओं को इस समयावधि के दौरान ही ऋण को चुकाना होगा।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना को लाभ राज्य की सभी पात्र महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं इस योजना की वित्तीय सहायता से किसी भी प्रकार का स्व रोजगार स्थापित कर सकती हैं। इसके साथ ही महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। इस योजना के माध्यम से स्व रोजगार की स्थापना से राज्य के समग्र विकास में भी सहायता मिलेगी। जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

Matrushakti Udyamita Yojana के माध्यम से हरियाणा सरकार महिलाओं को अनेक सुविधा प्रदान कर रही है। इस योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं

  • मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है जिसके माध्यम से महिलाओं को लाभ मिलेगा।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं की स्व रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित कर रही है।
  • इस योजना का उद्देश्य से महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
  • महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन करके अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
  • इस योजना के तहत महिलाएं 7% ब्याज दर पर लोन चुकाएगी।
  • महिला विकास निगम इस योजना के तहत महिलाओं को लोन प्रदान कर रही हैं।
  • राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 3 साल की ऋण चुकाने की अवधि निर्धारित की है।
  • महिलाएं इस योजना के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चला सकती है।
  • इस योजना में भाग लेकर महिलाएं अपने व्यवसाय को आरंभ करके अपनी जीवन शैली को सुधार सकती हैं।
  • महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे वे किसी अन्य पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं होगी।

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लाभ प्राप्त करने वाले आवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसके बाद ही वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं

  • आवेदक का हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • केवल हरियाणा राज्य की महिलाएं पात्र है।
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए केवल हरियाणा राज्य कीवविवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार से कोई आय करदाता नहीं होना चाहिए।
  • महिला आवेदक के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से लिंक हो।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावेजों को होना आवश्यक है जो कि निम्नलिखित हैं।

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  • अनुभव प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक आदि।

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अगर आप भी Matrushakti Udyamita Yojana के लिए पात्रता रखते हैं और इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हमने आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया निम्न प्रकार बताई है आप इसको फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकती है।

  • सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करना है और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • आवश्यक जानकारी दर्ज को करने के बाद लॉगिन आईडी बनेगी।
  • इसके बाद होम पेज पर लौटने के बाद वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • लॉगिन करने के बाद “सेवाओं के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको दिए गए विकल्पों में से मातृशक्ति उद्यमिता योजना चुनें।
  • इसके बाद फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। आवेदन पत्र को सटीक जानकारी के साथ पूरा करें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करें और अपलोड करें।
  • अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के लिए सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपने पंजीकरण नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदन-संबंधित अपडेट प्राप्त करें।

हरियाणा राज्य जो भी विवाहित महिलाएं इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाई हैं। और ऑफलाइन आवेदन करना चाहती है तो वह नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकती है।

  • सबसे पहले आपको अपने जिले या क्षेत्र में महिला विकास विभाग कार्यालय पर जाएँ।
  • इस विभाग के कर्मचारियों से मातृशक्ति उद्यमिता योजना आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र को पूर्ण करने के बाद आवेदन पत्र एवं दस्तावेज विभाग में जमा करायें।
  • अपने रिकॉर्ड जमा करने पर रसीद प्राप्त करें।
  • संबंधित अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों की समीक्षा करेगा।
  • एक बार सत्यापित होने पर ऋण राशि आपके बैंक खाते में वितरित कर दी जाएगी।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितने रुपयों का लोन मिलेगा

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त होगा।

Haryana Matrushakti Udyamita Yojana के अंतर्गत कितनी ब्याज दर पर लोन प्राप्त होगा?

Haryana Matrushakti Udyamita Yojana के अंतर्गत 7% ब्याज दर पर लोन मिलेगा।

क्या अन्य राज्य की महिलाएं भी हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है?

जी नहीं केवल हरियाणा  की महिलाएं ही इस योजना  के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। 

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