मातृशक्ति उद्यमिता योजना 2024: आवेदन कैसे करें, पात्रता | Matrushakti Udyamita Yojana

राज्य सरकार ने ‘ Matrushakti Udyamita Yojana‘ की शुरुआत की है, राज्य में विवाहित महिलाओं में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके व्यवसाय की शुरुआत करने के इच्छुक होने पर इससे लाभान्वित होने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से, राज्य की महिलाएं कम ब्याज वाले ऋण के रूप में वित्तीय सहायता तक पहुँच सकती हैं, जो स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

यह योजना केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं रखती है बल्कि अन्य महिलाओं को स्व-रोजगार के अवसरों का पीछा करने के लिए भी प्रेरित करने का प्रयास करती है।

अगर आप हरियाणा में निवास करने वाली महिला हैं और अपने उद्यमी सफर पर प्रारंभ करने का इच्छुक हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं और उपयुक्त ब्याज दर पर लाभान्वित होकर लाखों रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। यह लेख ‘Matrushakti Udyamita Yojana 2024′ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

Matrushakti Udyamita Yojana

हरियाणा सरकार ने Matrushakti Udyamita Yojana की शुरुआत की है ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना के तहत, राज्य की पात्र महिलाएं स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए न्यून ब्याज दरों पर तकरीबन 3 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय संबंधों के कोई भी प्रतिबंध के बिना अपने उद्यमों की शुरुआत करने की सुविधा प्रदान करना है।

महिलाएं योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल 7% ब्याज दर पर ऋण का भुगतान करेंगी। महिला दिवस के उपलक्ष्य में, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

हरियाणा महिला विकास निगम इस योजना का प्रबंधन करेगा, जिससे राज्य भर की महिलाएं आवेदन कर स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें। यह योजना राज्य में नई रोजगार के अवसर सृजित करेगी, महिलाओं की आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए और दूसरों को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करने के रूप में काम करेगी।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

योजना Matrushakti Udyamita Yojana
शुरू हरियाणा सरकार द्वारा  
लाभार्थीराज्य की महिलाएं  
उद्देश्यमहिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना  
लाभ3 लाख रुपए की सहायता राशि ऋण के रूप में  
श्रेणीहरियाणा सरकारी योजना  
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन  & ऑफलाइन प्रक्रिया 
आधिकारिक वेबसाइट  https://saralharyana.gov.in/

हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत से राज्य की महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाया जाए। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय संकट का सामना किए बिना अपने उद्यमों की शुरुआत करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करना है।

यह आशा की जाती है कि यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे उनके लिए एक और उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य का संभावनात्मक विकास होगा। साथ ही, यह योजना महिलाओं के समाज में समाजिक मर्यादा को बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत नई रोजगार के अवसरों की उपलब्धता से बेरोजगारी दर में कमी आएगी।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत, लाभार्थियों को स्व-रोजगार के प्रयासों की शुरुआत के लिए तकनीकी सहायता के रूप में 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, महिलाओं को इस ऋण राशि पर 7% अनुदान का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने ऋण राशि के लिए 3 साल की अवधि का निर्धारण किया है। इसका अर्थ है कि महिलाओं को इस समयावधि के भीतर ऋण चुकाना होगा।

राज्य में सभी पात्र महिलाएं हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और इस सहायता की मदद से, वह किसी भी प्रकार के रोजगार शुरू करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से राज्य के समग्र विकास में योगदान होगा। जिससे राज्य में बेरोजगारी जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है।

  • हरियाणा सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को लाभ पहुंचाना है।
  • इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को अपने उद्यम आरंभ करने के लिए प्रेरित करना है।
  • यह महिलाओं को स्व-निर्भरता और सशक्तिकरण प्राप्त करने में सहायक होगा।
  • महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का उद्देश्य है।
  • महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं और अपने उद्यम स्थापित करने के लिए तकनीकी लोन उपयुक्तता कर सकती हैं।
  • हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत, महिलाएं 7% ब्याज दर पर लोन चुकाएंगी।
  • महिला विकास निगम इस योजना के तहत महिलाओं को लोन प्रदान करेगा।
  • राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए तीन साल की लोन चुकाने की अवधि निर्धारित की है।
  • महिलाएं इस योजना के माध्यम से अपनी पसंद के किसी भी व्यवसाय को चला सकती हैं।
  • हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना में भाग लेकर, महिलाएं अपने उद्यम आरंभ करके अपने जीवन शैली को बेहतर बना सकती हैं।
  • महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे वे किसी अन्य की सहायता पर निर्भर नहीं हों।

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लाभ पाने के लिए, आवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

  • लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए हरियाणा के निवासी होना चाहिए।
  • सिर्फ राज्य में निवास करने वाली महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • केवल राज्य में विवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कम से कम 5 लाख रुपये होनी चाहिए।
  • किसी भी परिवार के किसी सदस्य का सरकारी पद में काम कर रहा होना नहीं चाहिए।
  • किसी भी परिवार के किसी सदस्य को आयकर देने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।
  • महिला आवेदक के पास अपने नाम से एक बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से लिंक हो।

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावेजों को होना आवश्यक है जो कि कुछ इस प्रकार है।

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  • अनुभव प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक

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  • रियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर रजिस्टर विकल्प पर जाएँ और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
  • होम पेज पर लौटने के बाद वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • “सेवाओं के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • दिए गए विकल्पों में से मातृशक्ति उद्यमिता योजना चुनें।
  • आवेदन पत्र को सटीक जानकारी के साथ पूरा करें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करें और अपलोड करें।
  • अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के लिए सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपने पंजीकरण नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदन-संबंधित अपडेट प्राप्त करें।

हरियाणा राज्य जो भी विवाहित महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है तो वह नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकती है।

  • अपने जिले या क्षेत्र में महिला विकास विभाग कार्यालय पर जाएँ।
  • विभाग के कर्मचारियों से मातृशक्ति उद्यमिता योजना आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र एवं दस्तावेज विभाग में जमा करायें।
  • अपने रिकॉर्ड जमा करने पर रसीद प्राप्त करें।
  • संबंधित अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों की समीक्षा करेगा।
  • एक बार सत्यापित होने पर, ऋण राशि आपके बैंक खाते में वितरित कर दी जाएगी।

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितने रुपए तक का लोन मिलेगा? 

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त होगा।

Haryana Matrushakti Udyamita Yojana के अंतर्गत कितनी ब्याज दर पर लोन प्राप्त होगा?

Haryana Matrushakti Udyamita Yojana के अंतर्गत 7% ब्याज दर पर लोन मिलेगा।

क्या अन्य राज्य की महिलाएं भी हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है?

जी नहीं केवल हरियाणा  की महिलाएं ही इस योजना  के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। 

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