मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024: किसानों को दुर्घटना पर 5 लाख तक की वित्तीय सहायता,आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना:- सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उनकी खुशियों और दुःख में खड़ी है, किसानों और उनके परिवार के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, किसानों और उनके परिवार किसी भी आपात स्थिति में वित्तीय सहायता पहुंचाई जाती है, जो 5 लाख रुपये तक हो सकती है। यह योगी सरकार ने 2019 में आरंभ की थी ताकि इससे केवल किसान ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य, पट्टेदार और किरायेदार किसानों को भी लाभ मिल सके।

दुर्घटना में मौत या अक्षमता के मामले में, राज्य सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत जिला अधिकारी के माध्यम से किसानों को 5 लाख रुपये तक की तत्काल सहायता प्रदान करती है। यह लेख 2024 के मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, अगर किसान किसी दुर्घटना के कारण मर जाता है या शारीरिक क्षति उठाता है, तो सरकार किसान या उनके आश्रित परिवार को रुपये 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास का निरंतरता बना रहता है और उनके लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होता है।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसमें राज्य में 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह उन किसानों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का लक्ष्य रखती है जो दुर्घटनाओं का सामना करते हैं, उन्हें और उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करके।

किसान उदय योजना

योजना Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
शुरू उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा  
लाभार्थीराज्य के किसान  
उद्देश्यकिसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना  
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट  https://bor.up.nic.in/

जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृषि किसानों के लिए एकमात्र जीविका का स्रोत है। हालांकि, अगर किसान की मौत हो जाती है या वह शारीरिक दुर्घटना का शिकार होता है, तो उनके परिवार पर एक गहरा दुख छाता है। ऐसे समय में, किसान के परिवार को कोई सहायता नहीं दी जाती, जिससे उन्हें अपनी जीविका को बनाए रखने में असमर्थ रहता है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है, जिसमें दुर्घटनाओं या मौत के मामले में प्रभावित किसानों के परिवारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो लागत तक 5 लाख रुपये तक हो सकती है। यह सहायता किसान और उनके परिवार को स्वयं को बनाए रखने की सामर्थ्य प्रदान करती है।

इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच दुर्घटनात्मक मौत या अक्षमता जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। यह व्यवस्था किसानों और उनके परिवार को सहायता प्रदान करने में देरी न होने का उद्देश्य रखती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, जिला मजिस्ट्रेटों के लिए 650 करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया था, जिससे 15,231 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ।

इसी तरह, 2023-24 में, सरकार ने इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जिसमें से जिला प्राधिकारियों को 706 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। इस धनराशि से 15,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, जो मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से तत्काल राहत प्राप्त करेंगे।

सरल जीवन बीमा योजना

  • यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना राज्य के सभी प्रकार के आर्थिक दुर्बल किसानों को कवर करेगी। 
  • यदि किसान किसी दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु कर जाता है, तो उनके परिवार को योजना द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान तक 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यदि किसान किसी दुर्घटना के कारण 60% विकलांग होता है, लेकिन मर नहीं जाता है, तो उसे 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना से 2 करोड़ 28 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। 
  • जिला अधिकारियों को योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र किसान और उनके परिवार को इसके लाभ प्राप्त हों।
  • आवेदकों को आवेदन करने का 45 दिन का समय होगा, जिसमें जिला अधिकारी द्वारा 45 दिन के अतिरिक्त एक महीना भी दिया जाएगा। 
  • वे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • किसान की मृत्यु के मामले में, सरकार विभागीय परिवार सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसमें माता-पिता, बेटे, बेटियाँ, बहू और पोते-पोतियाँ शामिल होंगे।
  • लीज़ जमीन पर खेती करने वाले किसान भी इस योजना के लाभार्थी होंगे।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana में किस प्रकार की दुर्घटना पर योजना का लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी निम्न प्रकार है। 

  • सांप अथवा अन्य जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण की स्थिति में।
  • आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने से होने वाली दुर्घटना की स्थिति में।
  • हत्या, आतंकवादी हमला, लूट, डकैती, मारपीट में हुई वाली दुर्घटना की स्थिति में। 
  • समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से। 
  • रेल, सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना की स्थिति में। 
  • आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने से होने वाली क्षति के कारण।
  • आकाश से बिजली गिरने, आग लगने, बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना की स्थिति में। 
  • सीवर चैंबर में गिरने से होने वाली दुर्घटना की स्थिति में। 

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सरकार द्वारा कृषक एवं उसके परिवार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का विवरण नीचे दिया गया है जो कि निम्न प्रकार है।

  • किसान की मौत होने पर परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
  • एक दुर्घटना में दोनों हाथ और पैरों का नुकसान होने पर 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
  • दुर्घटना में दोनों आँखें खोने वाले व्यक्तियों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • जो व्यक्ति एक हाथ और एक पैर खो देते हैं, उन्हें 5 लाख रुपये का राशि मिलेगा।
  • अगर 60% से अधिक शारीरिक नुकसान होता है, तो लाभार्थी को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • जो व्यक्ति केवल एक पैर और एक हाथ के विकलांग हैं, उन्हें 2 से 3 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
  • 25% से अधिक लेकर 50% से कम स्थायी विकलांगता वाले व्यक्तियों को 1 से 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा।

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए केवल राज्य के किसान ही पात्र होंगे।
  • आवेदक किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 
  • किराए की भूमि पर खेती करने वाले किसान भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • भूमि दस्तावेज
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मृत्यु  प्रमाण पत्र
  • पट्टेदार हेतु प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जो कि कुछ इस प्रकार है।   

  • पहले अपने तहसील कार्यालय में जाएं और मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें। 
  • फार्म को सटीकता से भरें और सभी मांगी गई जानकारी के साथ आवेदन पत्र जमा करें। 
  • आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। 
  • तहसील कार्यालय में पूरा आवेदन पत्र जमा करें। 
  • कलेक्टर आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की समीक्षा करेंगे।
  •  सफल सत्यापन के बाद, योजना राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा।
  • होम पेज पर सिटीजन लॉगइन विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा.
  • फिर इस पेज पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने पर किसान नागरिक आवेदन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।
  • अपना लॉगिन आईडी, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सुरक्षा कोड आदि दर्ज करें।
  • सारी जानकारी दर्ज करने के बाद सेव विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।
  • आपको ईमेल के माध्यम से अपने मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
  • इसके बाद, लॉगिन पेज पर वापस आएं और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • लॉग इन करने पर एक नया पेज दिखाई देगा।
  • इस पेज पर कृषि विभाग सेवा अनुभाग पर क्लिक करें।
  • इसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आवेदन पत्र सामने आ जाएगा।
  • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • आवेदन पत्र में आवश्यक सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • अंत में सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
  • पूरा होने पर आपको अपने मोबाइल पर पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।
  • इससे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को किसी भी कारण दुर्घटना में मृत्यु होने या शारीरिक हानि होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 

Krishak Durghatna Kalyan Yojana को किस राज्य में संचालित किया जा रहा है?

Krishak Durghatna Kalyan Yojana को उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित किया जा रहा है। 

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