Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025: सरकार किसानों को 2 लाख रुपयों तक का दुर्घटना बीमा देगी

किसानों की हित के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं।

इस योजना के तहत किसानों को कृषि से संबंधित आने वाली सभी समस्याओं को खत्म करना हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को 2 लाख रुपयों तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करती हैं।

अगर आप भी Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लिए लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके बारे में हमने इस लेख में इस योजना के उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की है। इसलिए इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि संबंधित आने वाली चुनौतियों को समाप्त करना। किसानों के हित के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना हैं। इस योजना की शुरूआत 24 फ़रवरी 2021 को उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की तथा इसको वित्तीय वर्ष 2021-22 में की थी।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत सरकार किसानों को कृषि से संबंधित कार्यों करते हुए यदि मृत्यु या कोई अक्षमता हो जाती है तो राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इसके अंतर्गत सहायता राशि 5000 रुपयों से 2 लाख रुपयों तक की होती हैं।

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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2025

योजनाMukhyamantri Krishak Sathi Yojana
राशि2 लाख रुपये तक
साल2025
राज्यराजस्थान
बजट2000 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की आर्थिक सहायता

Death₹2,00,000
Disability in 2 limbs (both hands, both legs, both eyes, or one hand and one leg)₹50,000
Spine fracture or coma due to head injury₹50,000
Complete scalp hair loss (male/female)₹40,000
Partial scalp hair loss (male/female)₹25,000
Disability in 1 limb (hand, leg, eye, or ankle)₹25,000
Loss of 4 fingers₹20,000
Loss of 3 fingers₹15,000
Loss of 2 fingers₹10,000
Loss of 1 finger₹5,000
Fracture due to accident₹5,000

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभार्थी

  • पति या पत्नी – यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या विकलांग हो जाता हैं तो उनके पति या पत्नी को लाभ की राशि प्रदान की जाती हैं।
  • बच्चे – यदि किसी लाभार्थी का जीवनसाथी अनुपस्थित है तो उनके बच्चों को लाभ प्रदान किया जाता हैं।
  • माता पिता – यदि किसी लाभार्थी का जीवनसाथी, बच्चे अनुपस्थित है तो उनके माता या पिता को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
  • पोता और पोती- यदि लाभार्थी के बच्चे, जीवनसाथी ओर माता पिता अनुपस्थित हैं तो उनके पोता या पोती को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
  • बहन – यदि लाभार्थी अविवाहित है और उसके साथ उसकी आश्रित बहन रहती है और अन्य रिश्तेदार मौजूद नहीं हैं तो उसकी बहन को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
  • वारिस- यदि लाभार्थी के बच्चे, जीवनसाथी, माता पिता, पोता पोती या बहन नहीं है तो अन्य किसी वारिश को लाभ की राशि प्रदान की जाती हैं।

यदि किसी किसान की मृत्यु या विकलांग हो जाता तो इस योजना के लिए लाभ का पात्र उसका बेटा या बेटी या उसका जीवनसाथी होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु 5 से 70 वर्ष तक होगी।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के उद्देश्य

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों के दौरान किसानों की मृत्यु या विकलांग हो जाने पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती हैं।

इस योजना के तहत किसानों को कृषि गतिविधियों में दुर्घटना हो जाने पर सरकार 5000 रुपयों से 2 लाख रुपयों तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती हैं।

सरकार किसानों को सहायता राशि प्रदान करती हैं उसके साथ चिकित्सा सेवाओं भी प्रदान करती हैं जिससे कि उनकी दुर्घटना में सरकार सहायता राशि प्रदान करें। जिस से की किसानों को किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं हो।

योजना की जरूरत

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana को शुरू करने के पीछे सरकार का ये उद्देश्य रहा की यदि किसी किसान का कृषि गतिविधियों के दौरान मृत्यु हो जाती हैं तो उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति ओर कमजोर हो जाती हैं जिससे सरकार उनकी कुछ हद तक आर्थिक सहायता की जा सके।

यदि कृषि गतिविधियों के दौरान दुर्घटना में कोई विकलांग हो जाता तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उनके मेडिकल इलाज का खर्चा उठा सके इसके लिए सरकार की यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ और विशेषताएं

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana की शुरुआत 2021 में उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी।

  • यदि कृषि गतिविधियों के दौरान किसानों को कोई दुर्घटना हो जाती है जैसे मृत्यु या विकलांग हो जाता तो सरकार 5000 रुपयों से 2 लाख रुपयों तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता हैं।
  • यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती हैं तो उसके जीवनसाथी या बच्चे को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
  • पात्रता के लिए आवेदन करने वाले किसान की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को दुर्घटना के 6 माह के भीतर आवेदन को भरना होगा और जमा करना होगा।
  • इस योजना में सरकार किसानों को दुर्घटना राशि के साथ चिकित्सा सेवाओं भी प्रदान करती है ताकि किसानों को आर्थिक मदद की जा सके।
  • इसके लिए आवेदन प्रकिया ऑनलाइन ओर ऑफलाइन दोनों रूप में उपलब्ध हैं।

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Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana की पात्रता

  • इस योजना का लाभ लेने वाले का किसान को विकलांग व्यक्ति के रूप पंजीकरण करना अनिवार्य हैं।
  • यदि लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती हैं तो लाभ की राशि उसके पति, पत्नी, बेटा या बेटी को मिलेगी।
  • मृत या विकलांग किसान की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • मृत्यु या विकलांग का कारण कृषि गतिविधियों के दौरान दुर्घटना होनी चाहिए तब ही पात्र होगा।
  • इस योजना में आत्महत्या या प्राकृतिक मौत को शामिल नहीं किया गया है।
  • आवेदक को दुर्घटना के 6 माह के भीतर आवेदन करना होगा।  अन्यथा लाभ का पात्र नहीं होगा।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है

  • निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
  • FIR रिपोर्ट ओर पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
  • मृत्यु की स्थिति में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांग की स्थिति में मेडिकल रिपोर्ट
  • आधार कार्ड
  • बिमा निर्देशक द्वारा अन्य प्रमाण पत्र

How to apply for Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana?

अगर आप भी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी प्रकिया निम्न प्रकार है इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा-

  • आवेदन करने के लिए आवेदन को सबसे पहले नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां से आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी को सावधानी के साथ भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में मांगें गए आवश्यक दस्तावेज को अपलोड़ भी करना होगा।
  • इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र को कृषि विभाग कार्यालय में जमा कराना होगा।
  • उसके बाद कृषि विभाग कार्यालय आपके आवेदन पत्र ओर दस्तावेज की जांच करेगा।
  • सत्यापन के बाद लाभ की राशि आपके खाते में सहायता राशि जमा कर दी जायेगी।

FAQ –

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितनी राशि प्रदान कि जाती है?

5000 रुपये से 2 लाख रुपये तक

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए?

5 से 70 वर्ष

How to Apply for Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana?

सबसे पहले नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा। फॉर्म प्राप्त करना होगा।
मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी को सावधानी के साथ भरना होगा।
आवेदन पत्र में मांगें गए आवश्यक दस्तावेज को अपलोड़ भी करना होगा। कृषि विभाग कार्यालय में जमा कराना होगा।आपके आवेदन पत्र ओर दस्तावेज की जांच करेगा।

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