Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024: केंद्र और राज्य सरकारें देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करती हैं, ताकि शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी का सामना न करना पड़े और वे अपना जीवन आसानी से जी सकें। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वे आसानी से अपना छोटा व्यवसाय स्थापित कर सकें।
राज्य के ऐसे बेरोजगार नागरिक जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की तंगी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वे इस योजना के माध्यम से स्व-रोजगार के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वे आसानी से अपना रोजगार स्थापित कर सकें। आज के इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जैसे – उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, इन सभी जानकारियों की मदद से आपके लिए इस योजना में आवेदन करके स्व-रोजगार स्थापित करना बहुत आसान होगा, इसलिए आपको इस लेख को पूरा पढ़ना चाहिए।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी बेरोजगार युवाओ को लाभ पहुंचाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार नागरिकों को स्व-रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान कर रही है। यदि लाभार्थी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण लेते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत सरकार द्वारा 40% या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी प्रदान करती है| इस योजना का लाभ केवल राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यंग्जनों और सखी मण्डल की महिलाओ को ही दिया जाएगा इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियो को वाहन खरीदनर की भी सुविधा प्रदान करती है।
Rojgar Sangam Yojana 2024: युवाओं को प्रतिमाह 1000 से 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देगी सरकार
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Details
योजना | Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana |
शुरूआत | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने |
लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यंग्जनों और सखी मण्डल की औरते |
राज्य | झारखंड |
लोन की राशि | 25 लाख रुपए तक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन प्रक्रिया |
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 का उद्देश्य
झारखंड सरकार द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन नागरिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना है, जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने चाहते है ओर अपनी ज़िंदगी मे कुछ करना चाहते है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमन्द नागरिकों को लोन प्रदान किया जाएगा जिसका उपयोग वह अपने लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कर सकते है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Benefits
1. Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत झारखंड सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करेगी।
2. इस योजना के माध्यम से नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
3. यदि कोई नागरिक इस योजना के माध्यम से 50,000 रुपए का लोन लेता है, तो इसके लिए उसको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी देने की आवश्यकता नही होगी।
4. इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यंग्जनों और सखी मण्डल की महिलाओ को हि मिलेगा
5. इस योजना के तहत सरकार द्वारा 40% या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी राशि भी प्रदान की जाएगी।
6. इस योजना के तहत नागरिकों को वाहन लेने की सुविधा प्रदान की जात है।
7. इस योजना का लाभ उठाकर नागरिक आत्मनिर्भर बन पाएंगे एंव अपनी आर्थिक स्थिति मे सुधार ला सेकेंगे।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता
1. आवेदक झारखंड राज्य निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना मे आवेदन करने वाले आवेदन के पास निम्न जरूरी दस्तावेज़ होने आवश्यक है-
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Online Apply
यदि आपने अभी तक Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana मे आवेदन नही किया है, तो आप निम्न प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते है-
1. आवेदक को सबसे पहले आपको Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana से संबधित कार्यालय मे जाना होगा।
2. याद रहे की आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी कार्यालय मे ले जाना है।
3. अब आपको कार्यालय मे किसी कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
4. इसके पश्चात आपको आवेदन फॉर्म मे पूछी जाने वाली समस्त जानकारी दर्ज करनी है, और उसमे अपने सभी दस्तावेजो की फोटोकॉपी सलग्न करनी है।
5. अब आपको आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय मे जमा करवाना है।
FAQ-
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से सरकार नागरिकों को स्व-रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान कर रही है। यदि लाभार्थी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण लेते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ कैसे लें?
आवेदक को सबसे पहले आपको Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana से संबधित कार्यालय मे जाना होगा।
याद रहे की आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी कार्यालय मे ले जाना है।
अब आपको कार्यालय मे किसी कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
इसके पश्चात आपको आवेदन फॉर्म मे पूछी जाने वाली समस्त जानकारी दर्ज करनी है, और उसमे अपने सभी दस्तावेजो की फोटोकॉपी सलग्न करनी है।
अब आपको आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय मे जमा करवाना है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की पात्रता क्या है?
आवेदक झारखंड राज्य निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।