निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना को श्रमिक नागरिकों को औजार की सहायता के लिए शुरू किया गया है।
निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है की कामगारों को उनके जीवनयापन को सुधारने में सहायता प्रदान करने के लिए है। इस योजना के माध्यम से सरकार पंजीकृत श्रमिक नागरिकों को औजार प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी। औजार खरीदने के लिए सरकार 2,000 रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार कामगारों के हित के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है।
श्रम विभाग से संबंधित व्यक्ति ही इस योजना के लाभार्थी हैं। अगर आप राजस्थान के कामगार हैं और श्रम उपकरण सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें। हमने इस लेख इस योजना से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी प्रदान की गई है।

निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना 2025
राजस्थान सरकार ने राज्य के श्रमिकों की सहायता करने के लिए निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से श्रम विभाग कामगारों को उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक कार्यकर्ता को आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए 2,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है। इस योजना के केवल लाभ श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक ही हैं।
इस योजना के तहत राजस्थान सरकार इस वित्तीय सहायता राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से जमा कर दी जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए श्रमिकों को श्रम विभाग में लगभग 3 साल तक पंजीकृत होना चाहिए।
इस योजना के भीतर पेंटर, निर्माण कार्यकर्ता, श्रमिक, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन आदि जैसे व्यवसाय को शामिल किया गया है। अगर कोई कार्यकर्ता इस योजना का पुन लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें इसके लिए 5 साल का इंतजार करना होगा। क्योंकि केवल 5 साल बाद ही राज्य सरकार श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के तहत फिर से लाभ प्रदान किया जाएगा।
Shramik Auzaar Tool Kit Sahayata Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना |
शुरू | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों को औजार खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | सरकार द्वारा 2000 रुपए की वित्तीय सहायता |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन प्रक्रिया |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sso.rajasthan.gov.in/ |
निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना का उद्देश्य
निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना को शुरू करने का राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को उपकरण खरीदने के लिए 2,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक रूप मजबूत बनाने का लक्ष्य भी रखती हैं।
राज्य के श्रमिकों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आवश्यक उपकरण नहीं खरीद पाते हैं इसलिए सरकार इस योजना के माध्यम उनको सहायता राशि प्रदान करके उपकरण खरीदने में मदद करती हैं।
इस योजना के तहत पात्र श्रमिक अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। और अपने सम्बंधित व्यवसायों के लिए आवश्यक उपकरणों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल उनके जीवन स्तर को सामर्थ्यपूर्ण करने में सहायता करती है।
Shramik Auzaar Tool Kit Sahayata Yojana को किन जिलों में लागू किया है?
राजस्थान सरकार द्वारा Shramik Auzaar Tool Kit Sahayata Yojana को राज्य के सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। राज्य के सभी जिलों में इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त श्रमिक अपने कार्य से संबंधित औजार खरीदने के लिए आत्मनिर्भर हो सकें। श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है। उनकी सूची निम्न प्रकार है।
झालावाड़ा | सवाई माधोपुर |
राजसमंद | पाली |
जैसलरमैर | जालौर |
श्रीगंगा नगर | जोधपुर |
सीकर | सिरोही |
उदयपुर | करौली |
कोटा | राजसमंद |
भरतपुर | नागौर |
अजमेर | प्रतापगढ़ |
चेरु | बारां |
बारमेर | भीलवाड़ा |
बूंदी | अलवर |
बीकानेर | चित्तौरगढ़ |
दौसा | धौलपुर |
जयपुर | टोंक |
डूंगरपुर | हनुमानगढ़ |
Shramik Auzaar Tool Kit Sahayata Yojana के लिए पात्रता
राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए।
- इस योजना के लिए पंजीकरण के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक श्रम विभाग में पंजीकरण होना चाहिए और उन्हें कम से कम 3 साल तक श्रम विभाग में पंजीकृत रहना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए काम से संबंधित उपकरणों की प्राप्ति आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए उपकरणों की रशीद की प्राप्ति अनिवार्य है।
निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- औजार टूलकिट खरीदने की रसीद
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
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निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना पंजीकरण प्रक्रिया
अगर आप भी निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो पंजीकरण कर सकते हैं इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है
- इस योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर आपको पंजीकरण का विकल्प मिलेगा।
- पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- अपनी पहचान को जनाधार या गूगल का उपयोग करके सत्यापित करें।
- सफल सत्यापन के बाद आपको नए पेज पर अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा।
- सत्यापन के बाद आपको एक नए पेज पर पुन निर्देशित किया जाएगा। जहां आपको अपना पासवर्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करने की आवश्यकता होगी।
- आवश्यक जानकारी को भरने के बाद रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपका इस योजना के लिए पंजीकरण हो जाएगा।
श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना के लिए पात्रता रखते हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो हमने इसकी आवेदन प्रक्रिया को निम्न प्रकार बताया है आप उस प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा।
- इसके बाद आपको अपने SSO ID और पासवार्ड को भरना होगा और लॉगिन करें।
- प्रमाणीकरण करने के बाद लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक ओर नया पेज आपके सामने खुल कर आएगा।
- इस पेज पर विकल्पों में LDMS विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस पेज पर श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली में खाता बनाने के लिए आगे बढ़े।
- इसके बाद आपको नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- वहां आपको एक कारवाई फॉर्म मिलेगा।
- इस फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपुर्वक भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको नए पेज पर भेजा जाएगा।
- इस पेज पर योजना के लिए आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद उपलब्ध योजनाओं की एक सूची प्रदर्शित होगी।
- इसमें आपको श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना का चयन करना होगा।
- इस योजना के लिए आपको आवेदन पत्र दिखाई देगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी को ध्यानपुर्वक भरना होगा।
- इसके बाद आवेदन की समीक्षा करें और अनुरोध भेजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको आवेदन संख्या प्राप्त होगी।के
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
FAQs–
निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना के लिए कितने वर्षो से पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए?
3 वर्षों के लिए पंजीकर्त होना चाहिए
Shramik Auzaar Sahayata Yojana को किस राज्य द्वाराशुरू किया गया है?
श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना को राजस्थान राज्य द्वारा शुरू किया गया है।
श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना के लाभार्थी कौन कोन हो सकते है?
इस योजना के तहत राज्य के सभी श्रमिक नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर है और श्रम विभाग में पंजीकृत है। वे सभी श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता रखते हैं।
श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Shramik Auzaar Sahayata Yojana के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।