Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024: भारत सरकार ने देश के नागरिकों को लाभ और सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। यह सरकार महिलाओं, लड़कियों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है ताकि सभी नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी के चलते है तहत सरकार ने देश के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नामक एक नई योजना शुरूआत की है।
इस योजना के माध्यम से सरकार 60 वर्ष की आयु के बाद मजदूरों को हर महीने 3000 रुपये की मासिक पेंशन देगी। आज के इस लेख में हम आपको Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं,आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी प्रदान करेंगे | इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें ।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024
भारत सरकार ने Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana शुरू की है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विशेष रूप से सरकार इन मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन देगी। भारत के सभी श्रमिक वर्ग के लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ मिलने के बाद श्रमिकों को बुढ़ापे में अपने खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकेंगे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: विवरण
योजना | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana |
शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन (CSC के द्वारा) प्रक्रिया |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के मजदूरो को वृद्धावस्था मे पेंशन राशि प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | www.maandhan.in |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए नियम एंव शर्ते क्या है?
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ केवल वही मजदूर ले सकते है जो नीचे दिये गए सभी नियमो का पालन करके सारी शर्तो को पूरा करते है।
1. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास श्रमिक कार्ड होना आवश्यक है।
2. इस योजना मे केवल असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही आवेदन कर सकते है।
3. यदि किसी मजदूर का NPS, ESIC या EPF कटता है तो वह इस योजना का लाभ नही प्राप्त कर सकता है।
4. पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हि योजना मे आवेदन करना होगा।
5. इस योजना मे आवेदन करने वाले आवेदक का मासिक वेतन 15000 या फिर इससे कम होना आवश्यक है।
6. यदि आवेदक ने इस योजना मे पहले से आवेदन कर रखा है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन की 50% राशि प्रदान की जाएगी।
7. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नही की गई है।
8. इस योजना का लाभ उन आवेदको को हि दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक किसी ओर पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Eligiblity
वह सभी असंगठित मजदूर जिनकी मासिक आय 15000 रुपए से कम है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- मछुआरे
- पशुपालक
- ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले मजदूर
- निर्माण कार्य करने वाले मजदूर
- चमड़े के कारीगर
- बुनकर
- सफाई कर्मी
- घरेलू कामगार
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- प्रवासी मजदूर आदि
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिये अपात्रता
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana (PM-SYM) के तहत असंगठित क्षेत्र के कई मजदूर शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। जिनकी जानकारी नीचे दी गई हैं:
- आयकर दाता: जो व्यक्ति आयकर देते हैं, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
- अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थी: जो व्यक्ति किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के तहत पहले से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- संगठित क्षेत्र के मजदूर: संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर, जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सदस्य हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- मासिक आय सीमा: जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- सरकारी कर्मचारी: केंद्रीय या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी इस योजना के तहत अयोग्य हैं।
- विशिष्ट पेशेवर: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर, जिनका पेशा एक निश्चित आय वर्ग में आता है, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबूक
- श्रमिक कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन करना होगा जिसकी पूरी प्रक्रिया निम्न प्रकार है जिसे फॉलो करके आप इसमे ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने सभी दस्तावेजो को लेकर नजदीकी जनसेवा केंद्र मे जाना है।
- इसके बाद अपने सभी दस्तावेजो को CSC अधिकारी के पास जाम करवा देना है।
- जिसके बाद CSC Agent आपका फॉर्म भर देंगे तथा आपको फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर दे देंगे।
- जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Online Apply
- Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन करने के सबसे पहले इसकी अधिकृत वेबसाईट maandhan.in पर जाये।
- इसके बाद अधिकृत पोर्टल पर आने के बाद Services पर क्लिक करे बाद मे New Enrollment विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद लॉगिन करने के लिये Self Enrollment वाले विकल्प को चुने आप अन्य विकल्प भी चुन सकते है।
- अब अआपको अपना Mobile Number दर्ज करके Proceed बटन पर क्लिक करना होगा उसके बाद मे मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करके फिर से Proceed बटन पर क्लिक करे।
- लॉगिन करने के बाद Service वाले ऑप्शन पर क्लिक करे उसके पश्चात Enrollment वाले विकल्प को चुने।
- यहा आपको तीन योजना दिखेगी इनमे से आपको Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana वाले विकल्प का चुनाव करना है।
- इसके बाद वेबसाइट आपसे पूछेगी की आपके पास eshram कार्ड है या नही अगर आपके पास है तो Yes पर क्लिक करे नहीं तो No बटन पर क्लिक करे।
- इस सबके बाद में आपके सामने आवेदन करने के लिये फॉर्म खुल जायेगा उसमे मांगी गई समस्त जानकारी दर्ज करे और Submit बटन पर क्लिक करे।
FAQ-
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के क्या फायदे हैं?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरो को सामाजिक और आर्थिक सहायता तब प्रदान की जाएगी जब वह 60 वर्ष के हो जाएंगे, यानि इस योजना के तहत सरकार मजदूरो को 60 वर्ष से अधिक आयु हो जाने पर हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देने वाली है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन हर महीने 3000 रुपए की है
मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?
असंगठित क्षेत्र के मजदूरो जिन्होंने 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हि योजना मे आवेदन किया हो। इस योजना मे आवेदन करने वाले आवेदक का मासिक वेतन 15000 या फिर इससे कम होना आवश्यक है।