राजस्थान सरकार ने अपनी बेटियों की शादी के दौरान परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए ‘Mukhyamantri Kanyadan Yojana’ शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य इस बोझ को कम करना और जरूरतमंद लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देना है। विवाह समारोहों के दौरान सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके इस मुद्दे से निपटने के लिए कई सरकारी योजनाएं स्थापित की गई हैं। इसी उद्देश्य से एक समानांतर कार्यक्रम ‘राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ लागू की गई है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024
Mukhyamantri Kanyadan Yojana के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अंत्योदय और आस्था कार्डधारक श्रेणियों के परिवारों की बेटियों के साथ-साथ बिना किसी कमाने वाले सदस्य और विधवा महिलाएं अपनी शादी के दौरान वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। सहायता प्रति लाभार्थी ₹31,000 से ₹51,000 तक है। प्रत्येक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकता है। अर्हता प्राप्त करने के लिए बेटी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी जिला स्तर पर की जाएगी और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति की स्थापना की जाएगी।
इस निगरानी समिति के माध्यम से ‘राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 के व्यापक कार्यान्वयन का प्रबंधन किया जाएगा। इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पत्र जमा करना होगा। यह फॉर्म शादी से एक महीने पहले या शादी के छह महीने बाद जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा किया जाना चाहिए।
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Mukhyamantri Kanyadan Yojana का उद्देश्य
Mukhyamantri Kanyadan Yojana का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसा करके, राजस्थान सरकार का लक्ष्य विवाह-संबंधी खर्चों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता और निर्भरता को कम करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य कम उम्र में विवाह को हतोत्साहित करना भी है, क्योंकि यह विशेष रूप से 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की बेटियों को लाभ पहुंचाता है। वित्तीय सहायता से परे, यह पहल राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता में योगदान देगी।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana: overview
Scheme Name | Mukhyamantri Kanyadan Yojana |
Year | 2020 |
Launched by | By Honorable CM Ashok Gahlot |
Beneficiaries | गरीब परिवार की लड़कियों को विवाह-संबंधी आर्थिक और सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करना |
Objective | आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना |
Category | Gujarat Govt. Scheme |
Official Website | https://www.sje.rajsthan.in |
Mukhyamantri Kanyadan Yojana की विशेषताएं और लाभ
- यह योजना बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारक परिवारों बिना कमाने वाले सदस्यों वाले परिवारों और विधवा महिलाओं की बेटियों को लक्षित करती है।
- प्रदान की गई वित्तीय सहायता ₹31,000 से ₹41,000 तक है।
- इस कार्यक्रम से प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियां लाभान्वित हो सकती हैं।
- लाभार्थी बेटियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना के क्रियान्वयन की जिला स्तरीय समीक्षा एवं निरीक्षण।
- जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक निगरानी समिति प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
- इस समिति के माध्यम से योजना पूरे जिले को कवर करती है।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा
- प्रस्तुतियाँ शादी से एक महीने पहले या शादी के छह महीने बाद तक की जा सकती हैं।
- ‘राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ न केवल जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान जरूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान करती है, बल्कि इसका उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना और वित्तीय सहायता और जीवन स्तर में सुधार के माध्यम से राज्य के नागरिकों का उत्थान करना भी है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana की पात्रता
- कन्या राजस्थान को निवासी होनी चाहिए।
- आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- एक परिवार की दो कन्याएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
- इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार को प्रदान किया जाएगा।
- सभी वर्गों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- आस्था कार्ड धारी परिवार को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है एवं उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी महिलाओ की पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
- यदि विधवा महिला की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम है तो उसकी पुत्री के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यदि परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कामआने वाला सदस्य नहीं है तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- ऐसी विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है एवं उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है।
- उन विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा
- जिनके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय ₹50000 से अधिक नहीं है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लिए दस्तावेज
- आवेदन पत्र
- मूल निवास
- विवाह प्रमाण पत्र
- Bpl कार्ड
- अंत्योदय कार्ड
- आस्था कार्ड
- विधवा पेंशन की स्लिप
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता डायरी
- जन्म प्रमाण
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Mukhyamantri Kanyadan Yojana Online Apply
- सर्वप्रथम आपको जाना होगा।
- अब आपको ई मित्र संचालक को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको पूछी गई सभी जानकारी ई मित्र संचालक को प्रदान करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संचालक को प्रदान करने होंगे
- जिससे कि वह आवेदन पत्र के साथ उनको अटैच कर सकें।
- आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको अपना रेफरेंस नंबर लेना होगा।
FAQ-
Question -मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
Ans- इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अंत्योदय और आस्था कार्डधारक श्रेणियों के परिवारों की बेटियों के साथ-साथ बिना किसी कमाने वाले सदस्य और विधवा महिलाएं अपनी शादी के दौरान वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। सहायता प्रति लाभार्थी ₹31,000 से ₹5mc139,000 तक है। प्रत्येक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकता है। अर्हता प्राप्त करने के लिए बेटी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी जिला स्तर पर की जाएगी और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति की स्थापना की जाएगी।
Question– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता क्या है?
Ans-
- कन्या राजस्थान को निवासी होनी चाहिए।
- आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- एक परिवार की दो कन्याएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
- इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार को प्रदान किया जाएगा।
- सभी वर्गों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- आस्था कार्ड धारी परिवार को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है एवं उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी महिलाओ की पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
- यदि विधवा महिला की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम है तो उसकी पुत्री के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यदि परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कामआने वाला सदस्य नहीं है तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Question- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
Ans–
- सर्वप्रथम आपको जाना होगा।
- अब आपको ई मित्र संचालक को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको पूछी गई सभी जानकारी ई मित्र संचालक को प्रदान करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संचालक को प्रदान करने होंगे
- जिससे कि वह आवेदन पत्र के साथ उनको अटैच कर सकें।
- आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको अपना रेफरेंस नंबर लेना होगा।