Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024: गरीबों को घर (आवास)बनाने के लिए सरकार से मिलेंगे ₹1.5 लाख

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024: राज्य सरकार ने कामगारों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र कामगार को अपना घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की सहायता प्राप्त करते हैं। यह गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की संभावना प्रदान करता है, जो भूमि तो स्वयं रखते हैं लेकिन मकान बनाने के लिए वित्तीय साधनों से वंचित होते हैं, सरकार से अपने आवासों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त करता है। यह योजना राजस्थान राज्य के सभी क्षेत्रों में कार्यात्मक है।

अगर आप राजस्थान में कामगार हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा कर सकते हैं और निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में श्रम सुलभ आवास योजना के सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है इस योजना के प्राथमिकताएँ सहित। विस्तृत अंत तक इस लेख को पढ़ने के लिए सुनिश्चित करें।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना

राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2016 से निर्माण कार्यकर्ताओं के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की। यह योजना गरीब और कामकाजी वर्ग को लक्ष्य बनाकर उन्हें स्थायी आवास की कमी से सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत सरकार सीधे योग्य परिवारों को ₹ 1 लाख 50 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा यदि कोई कामकाजी अपने खुद के जमीन पर 5 लाख रुपये के तकनीकी सहायता योजना गैर गवाह किया तो सरकार निर्माण लागत का 25% वापस करेगी।

सरकार से वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी। यह योजना निर्माण कार्यकर्ताओं के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे उनके जीवन मानकों में सुधार हो। कामकाजी इस योजना के लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना

योजना का नाम  Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana
शुरू  राजस्थान सरकार 
लाभार्थी  राज्य के सभी श्रमिक एवं गरीब परिवार
उद्देश्यश्रमिक एवं गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना
सहायता राशि  1 लाख 50 हजार रुपए
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन & ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  https://labour.rajasthan.gov.in/

राजस्थान सरकार ने मुख्य उद्देश्य के साथ निर्माण कार्यकर्ताओं के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबों और श्रमिकों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दुर्बल आर्थिक स्थिति ने गरीब और श्रमिक परिवारों को अपने घर नहीं बना पाने की असमर्थ बना दिया है, जिससे उनकी पीड़ापूर्ण स्थिति है वे बिगड़े हुए घरों में या किराए के आवासों में रहना पड़ता है।

हालांकि अब और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता 1 लाख 50 हजार रुपये प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के सभी गरीब लोग स्थायी आवास प्राप्त करें।

  • निर्माण कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ आवास योजना के अंतर्गत, राजस्थान सरकार गरीबों और श्रमिकों के लिए घर बनाने के लिए एक निश्चित राशि प्रदान करेगी।
  • सरकार घर निर्माण के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रदान करेगी।
  • अपनी ज़मीन पर घर बनाने वालों के लिए सरकार निर्माण लागत के 25% या 5 लाख रुपये की अधिकतम योगदान करेगी, जो भी कम हो।
  • हाउसिंग फॉर ऑल मिशन सरकार की किफायती आवास योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना, या केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना के अधिरक्षित लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा।
  • श्रम विभाग लाभार्थियों के निर्माण की जाँच करेगा ताकि पंजीकरण सुनिश्चित हो।
  • केंद्रीय या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत आवास की पात्रता का मूल्यांकन नगर विकास विभाग के चेयरमैन या संबंधित आवास योजना प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
  • उम्मीदवार निर्माण कार्यकर्ताओं के सुलभ आवास योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
  • अब, किसी भी वित्तीय संकट का सामना न करते हुए गरीब और श्रमिक परिवार अपने घर बना सकेंगे, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
  • निर्माण कार्यकर्ताओं के पहुंचने वाले आवास योजना के लिए निम्न वर्ग परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए।
  • सभी पात्र कार्यकर्ताओं को निर्माण कार्यकर्ताओं के पहुंचने वाले आवास योजना का लाभ मिलेगा।
  • प्राथमिकता वाले व्यक्तियों को बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में दी जाएगी।
  • इस योजना में विशेष योग्य व्यक्तियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
  • केवल दो बेटियों वाले परिवारों को इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा।
  • आवेदकों को पालनहार योजना के तहत महिला या परिवार प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।
  • 2, 3, या 4 वर्षों के लिए विभाग में पंजीकृत कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए राज्य के श्रमिक एवं गरीब परिवार पात्र होंगे।
  • श्रमिक को संनिर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास अपनी खुद की या अपनी पत्नी की मालिकाना जमीन होनी चाहिए।
  • भूखंड विवाद और बंधन रहित संपत्ति होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक रूपए नहीं होनी चाहिए। 
  • योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जमीनी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर बैंक
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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  • सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा।
  • होम पेज पर BOCW बोर्ड विकल्प की ओर नेविगेट करें।
  • इसके बाद स्कीम्स विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने पर एक नया पेज दिखाईं देगा।
  • फिर इस पृष्ठ पर निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना विकल्प का चयन करें।
  • चयन करने पर आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • अंत में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
  • इस तरह आप श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए, पहले लोगों को स्थानीय श्रम कार्यालय या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी के पास जाना होगा जो क्षेत्रीय सचिव या किसी अन्य विभागीय अधिकारी द्वारा अधिकृत हो।
  • आगमन के बाद, निर्माण श्रम सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, उसमें आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।
  • फिर आवेदन पत्र को कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • चिंतित अधिकारी आपके आवेदन पत्र का परीक्षण करेगा।
  • यदि सत्यापित पाया जाता है, तो सरकार आपको आपके स्थायी घर का निर्माण करने में सहायता के लिए आर्थिक सहायता भेजेगी।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को किस राज्य ने संचालित किया ?

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को राजस्थान राज्य में संचालित किया जा रहा है।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत घर बनाने के लिए सरकार  कितने रुपए प्रदान करती?

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत घर बनाने के लिए गरीबों और श्रमिकों को 1 लाख 50 हजार रुपए मिलेंगे।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में आवेदन कर सकते हैं। 

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