राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की है ताकि किसानों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा सकें। यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कृषि से संबंधित किसी भी चुनौती का सामना न करें। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए कई पहलों में से एक है। आज हम एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं: राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना।
यह योजना कृषि गतिविधियों के दौरान हादसे के मामले में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस लेख के माध्यम से, आपको इस योजना के उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज़, लाभ और आवेदन प्रक्रिया सहित व्यापक जानकारी प्राप्त होगी।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आरंभ किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 24 फरवरी 2021 को आर्थिक वर्ष 2021–22 के बजट की घोषणा के दौरान शुरू की गई, राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को कृषि गतिविधियों से होने वाले मृत्यु या अक्षमता के मामले में वित्तीय सहायता प्राप्त हो। प्रदान की जाने वाली सहायता ₹5000 से ₹200000 तक होगी।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana |
किस ने लांच की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
उद्देश्य | दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
साल | 2024 |
आर्थिक सहायता | ₹5000 से लेकर ₹200000 तक |
बजट | 2000 करोड़ रुपए |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता
परिस्थिति | आर्थिक सहायता |
मृत्यु | ₹200000 |
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) | ₹50000 |
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना | ₹50000 |
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹40000 |
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹25000 |
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना) | ₹25000 |
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं | ₹20000 |
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं | ₹15000 |
यदि 2 उंगलियां कट जाती है | ₹10000 |
यदि 1 उंगली कट जाती है | ₹5000 |
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर | 5000 |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 कालानुक्रमिक क्रम में लाभार्थी
- पति या पत्नी: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या विकलांग हो जाता है, तो हम पति या पत्नी को लाभ राशि प्रदान करेंगे।
- बच्चे: यदि लाभार्थी का जीवनसाथी अनुपस्थित है, तो हम उनके बच्चों को लाभ राशि प्रदान करेंगे।
- माता-पिता: यदि लाभार्थी के बच्चे और पति या पत्नी अनुपस्थित हैं, तो हम उनके माता-पिता को लाभ राशि प्रदान करेंगे।
- पोता और पोती: यदि लाभार्थी के पास पति या पत्नी, बच्चे या माता-पिता नहीं हैं, तो हम उनके पोते और पोती को लाभ राशि आवंटित करेंगे।
- बहन: यदि लाभार्थी की कोई अविवाहित, विधवा या आश्रित बहन उनके साथ रहती है, तो कोई अन्य रिश्तेदार मौजूद नहीं होने पर हम बहन को लाभ राशि प्रदान करेंगे।
- वारिस: यदि लाभार्थी के पास पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता, बेटा या बेटी और बहन नहीं है, तो हम वारिस अधिनियम के तहत किसी भी वारिस को लाभ राशि आवंटित करेंगे।
Note: आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में पंजीकृत किसान का बालक या बालिका या फिर पति या पत्नी राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभार्थी होंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु 5 से 70 वर्ष होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य कृषि गतिविधियों के दौरान हुए दुर्घटनाओं में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को ₹ 5,000 से ₹ 2,00,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो कृषि गतिविधियों में हुए दुर्घटनाओं का सामना करते हैं, जिससे उन्हें आवश्यक उपचार करवाने की सुविधा मिले। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से, राजस्थान के किसान स्वायत्तता प्राप्त करेंगे और दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक संकट को निपटने के लिए सहायता प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की जरूरत
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। कृषि गतिविधियों के दौरान हुए दुर्घटनाओं की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें इस तरह की घटनाओं के आर्थिक प्रभावों का सामना करने में सहायता मिले और उन्हें चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा, किसान की मौत की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें खर्चों का प्रबंधन करने में सहायता मिले। यह पहल किसानों और उनके परिवारों को सशक्त बनाती है, स्वायत्तता और समर्थता को बढ़ाती है।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देगी। इस योजना के तहत पंजीकृत किसान की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, योजना सुनिश्चित करती है कि लाभ राशि उनके परिवार को प्रदान की जाएगी, जबकि अक्षमता की स्थिति में, पंजीकृत किसान को निर्धारित लाभ राशि प्राप्त होगी।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री आशोक गहलोत ने 24 फरवरी 2021 को इस योजना की शुरुआत की घोषणा की।
- यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो कृषि गतिविधियों के दौरान मृत्यु या अक्षमता का सामना करते हैं। वित्तीय सहायता ₹ 5000 से ₹ 200000 तक है।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु होती है, तो आवेदक को किसान के लाभ का अंगीकार होता है। यदि किसान अक्षम हो जाता है, तो आवेदक लाभार्थी बन जाता है।
- किसानों को आवेदन पत्र भरकर और उसे दुर्घटना के 6 महीने के भीतर संबंधित विभाग को सबमिट करना होगा ताकि योजना के लाभ उपलब्ध हो सकें। इस समय से परे आवेदन पत्र को लाभ के लिए नहीं माना जाएगा।
- यह योजना प्राप्त राशि के साथ चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करती है और दुर्घटनाओं से होने वाली वित्तीय संकटों में किसानों की मदद करती है।
- पात्रता के लिए किसानों की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और लाभ केवल दुर्घटनाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं, आत्महत्या या प्राकृतिक मौत को छोड़कर।
- इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की दोनों विधियाँ उपलब्ध हैं। सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया को सक्रिय करेगी।
- इस योजना के लिए सरकार ने ₹ 2000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 की पात्रता
- इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए एक स्थायी विकलांग व्यक्ति को किसान के रूप में पंजीकृत करना अनिवार्य है।
- यदि किसान की मृत्यु होती है, तो लाभ प्राप्तकर्ता को मृत किसान के पुत्र, पुत्री, पति, या पत्नी होना चाहिए।
- मृत या स्थायी विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि योजना के लाभ का पात्र हो सके।
- मृत्यु या स्थायी विकलांगता का कारण दुर्घटना होनी चाहिए ताकि योजना के लाभ का पात्र हो सके।
- इस योजना के तहत आत्महत्या या प्राकृतिक मौत को कवर नहीं किया जाता।
- आवेदकों को दुर्घटना के छः महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में अपने आवेदन देना चाहिए।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 महत्वपूर्ण दस्तावेज
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है।
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- एफ आई आर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- स्थयी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- हेयर डिटेल रिपोर्ट
- बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना-
- सबसे पहले अपने जिले के कृषि विभाग के पास जाएं।
- फिर वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- इसके बाद आवेदन पत्र में अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को संवेदनशीलता से भरें।
- इसके बाद आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- इसके बाद इस आवेदन पत्र को कृषि विभाग में जमा करें।
- उसके बाद कृषि विभाग द्वारा जमा की गई दस्तावेजों की सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद लाभ राशि किसान के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।