मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 2024:किसानों और पशुपालकों को पशुओं की सुरक्षा के लिए 80,000 रुपये का बीमा कवर

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना:राज्य सरकार ने पशुपालन और किसानों की गांवों में दुग्ध उत्पादन को मुख्य आय के रूप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की है। पशुपालक अपनी आजीविका को दुग्ध उत्पादन करके और उसे बेचकर चलाते हैं। हालांकि, इन पशुओं की अचानक मौत से उनकी आय में हानि हो जाती है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना करते हैं। इस समस्या का समाधान देते हुए, सरकार ने पशुपालन में व्यस्त किसानों और पशुपालकों के पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत, राजस्थान पशुपालन विभाग पशुओं के बीमा कवर की प्रावधान का प्रबंधन करता है, किसानों और पशुपालकों को उनके पशुओं की सुरक्षा के संबंध में आश्वासन देते हुए। अगर आप राजस्थान के किसान या पशुपालक हैं, तो आप मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत अपने पशुओं के लिए बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 2024 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना, ताकि आप इस लाभकारी योजना का सर्वाधिक लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना

राजस्थान सरकार ने राज्य के पशुपालकों और किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की। राजस्थान सरकार ने 2024 के बजट के प्रस्तुति के दौरान इस योजना की शुरुआत की घोषणा की। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के माध्यम से, राज्य सरकार पशुपालकों को पशु बीमा कवर प्रदान करेगी। राज्य में हर पशुपालक परिवार को प्रत्येक दूध देने वाले पशु के लिए बीमा कवर प्राप्त होगा।

इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक पशुपालक या किसान को प्रति पशु के लिए 40,000 रुपये का बीमा कवर प्राप्त होगा। इस परिणामस्वरूप, प्रत्येक किसान परिवार को दो पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। यह पहल सभी पशुपालकों और किसानों को राज्य में अचानक पशु की मौत के दौरान वित्तीय समस्याओं से बचाने का उद्देश्य रखती है।

राजस्थान के पशु विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का प्रचालन किया जाएगा, जिससे राजस्थान में 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा।

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योजना मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
शुरू  राजस्थान सरकार द्वारा
विभाग  पशुपालन विभाग 
लाभार्थी  राज्य के पशुपालक और किसान
उद्देश्य  पशुपालकों और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ80,000 रुपए  
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन   प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट  animalhusbandry.rajasthan.gov.in

Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana का उद्देश्य

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुओं की अचानक मृत्यु के मामले में वित्तीय कठिनाइयों से बचाना है। इस योजना से यह सुनिश्चित होता है कि पशुपालकों को मुफ्त पशु बीमा प्राप्त हो, जिससे उनकी आजीविका को खतरा कम होता है जब  दुधारू पशुओं की अचानक मृत्यु होती है।

इस पहल के अंतर्गत, राज्य सरकार पशुओं के मृत्यु के मामले में लंपी रोग के कारण 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है और दो मिल्च वाले पशुओं पर 80,000 रुपये का पशु बीमा प्रदान करती है। इस योजना को कार्यान्वित करके, सरकार का उद्देश्य राज्य में पशुपालकों और किसानों को उनके पशुओं की अचानक मृत्यु के कारण उन्हें उठने वाली विभिन्न चुनौतियों को कम करना है, ताकि वे वित्तीय प्रतिबंधों के बिना पशुपालन में लग सकें।

  • राजस्थान सरकार ने राज्य के पशुपालकों और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की है।
  • इस योजना के माध्यम से, सरकार पशुपालकों को दो दूध देने वाले पशुओं के लिए मुफ्त बीमा प्रदान करेगी।
  • बीमा किए गए दूध देने वाले पशुओं की अचानक मौत के मामले में पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का उद्देश्य 20 लाख पशुपालकों और किसानों को लाभ पहुंचाना है।
  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार किसानों को एक दूध देने वाले पशु पर 40,000 रुपये का बीमा प्रदान करेगी।
  • राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत, दो दूध देने वाले पशुओं पर 80,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगी।
  • प्रखंड या जिला पशुपालन विभाग स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के कार्यान्वयन का परिचालन करेगा।
  • मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।
  • सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के परिचालन के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
  • इस योजना के माध्यम से, राज्य में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा।
  • इसके अलावा, यह योजना राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गई है। 

  • आवेदक  राजस्थान का मूल निवासी चाहिए। 
  • राज्य के किसान और पशुपालक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक की होनी आवश्यक है।
  • इस योजना के तहत केवल दुधारू पशुओं पर ही बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 
  • एक परिवार के अधिकतम दो दुधारू पशु का बीमा कवर होगा।
  • कामधेनु बीमा योजना के लिए राज्य के केवल वही पशुपालक पात्र होंगे जिन के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
  • आधार कार्ड
  • पशु बीमा के कागजात
  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पास के  पशुपालन विभाग कार्यालय पर जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको विभाग से दावे के प्रपत्र प्राप्त करना होता हैं।
  • इसके बाद आपको उसमें पूछी गई समस्त जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको पशु बीमा से संबंधित दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।   
  • अब आपको  आवेदन फॉर्म सभी दस्तावेज के साथ सलग्न करके कार्यालय में जमा कर देना होगा। 
  • आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।  सत्यापित होने पर आपको पशु की बीमित धनराशि बैंक खाते में भेज दी जाएगी।  

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत राज्य के किसानों और पशुपालकों को दो दुधारू पशु पर 80,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के संचालन के लिए कितने रुपए का बजट निर्धारित किया गया है?

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के संचालन हेतु 750 करोड़ रुपए का बजट का निर्धारण किया गया है। 

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को किस राज्य ने शुरू किया गया है?

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को राजस्थान ने शुरू किया है। 

Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana के अंतर्गत राज्य  के कितने  किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा?

Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana के अंतर्गत राज्य के 20 लाख पशुपालकों और किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।  

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