(Online Apply) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 2024: Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसे मुख्यमंत्री विशेष योग्य प्रमाणित स्वरोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सरकार विकलांग व्यक्तियों को उनके खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये की राशि प्रदान करेगी। इस ऋण को स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ऋण राशि के 50% या अधिकतम 50,000 रुपये के बराबर की जो भी कम होगा उसे भी प्रदान किया जाएगा।

अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह लेख विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आईए जानते है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के बारे में।

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 2024 की शुरुआत की है, जिसे मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार विकलांग व्यक्तियों को उनके खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये प्रदान करेगी। विभिन्न बैंक स्वरोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए इस ऋण राशि को प्रदान करेंगे। साथ ही इस ऋण राशि के 50% या अधिकतम 50,000 रुपये जिसका भी कम हो के बराबर की अनुदान प्रदान किया जाएगा।

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे लिया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी स्वायत्त बनने और अपना व्यवसाय स्थापित करने की क्षमता प्राप्त करेंगे। राजस्थान सरकार के तहत विशेष व्यक्तियों के स्वरोजगार योजना का प्रबंधन करने के लिए नोडल विभाग राजस्थान के विशेष व्यक्तियों के निदेशालय के रूप में कार्य करता है।

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योजना का नाम  Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana
शुरूराजस्थान सरकार द्वारा  
संबंधित विभागविशेष योग्यजन निदेशालय राजस्थान  
लाभार्थीराज्य के विशेष एवं दिव्यांग नागरिक  
उद्देश्यस्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करना
ऋण राशि5 लाख रुपए  
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन  
आधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/  

राज्य के विशेष योग्यजन (विकलांग या दिव्यांग) में आने वाले व्यक्तियों को उनके खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है। ऋण के अलावा, सरकार विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयुक्त उद्यमिता को और भी बढ़ावा देने के लिए ऋणों पर 50% की सब्सिडी भी प्रदान करती है। इस पहल से केवल विकलांग व्यक्तियों को ही आत्मनिर्भर बनाया जाता है, बल्कि दूसरों को भी इस योजना के लाभों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
  • स्वरोजगार उद्यमों को समर्थन देने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है।
  • इस योजना के तहत ऋण वितरण विभिन्न बैंकों के माध्यम से किया जाएगा।
  • आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चरणों में आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन प्राप्त करने के 1 महीने बाद, जिला मजिस्ट्रेट, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी।
  • आवेदन की जांच के बाद, ऋण विचारण विभिन्न बैंक को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
  • बैंक की स्वीकृति के बाद, योजना के नियमों के अनुसार ऋण मंजूर किया जाएगा, और आवेदक को सूचित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना को हाल ही में राजस्थान में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग नागरिकों को सहायता करना है जो अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ और लाभ निम्नलिखित हैं:

  • ऋण प्रावधान: राज्य सरकार विकलांग लोगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ने की इच्छा रखने वालों को रुपये 5 लाख तक के ऋण प्रदान करेगी।
  • सब्सिडी: खास बात यह है कि सरकार ऋण के साथ ही उपयुक्ताओं को और भी सहायता देगी, जिसमें 50% सब्सिडी शामिल है, जिसकी मात्रा 50 हजार रुपये होगी।
  • प्रशासन: यह योजना को प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन व्यक्तियों के निदेशालय की जिम्मेदारी होगी।
  • सीधे लाभ स्थानांतरण (डीबीटी): सरकार द्वारा मंजूर किए जाने वाले ऋण राशि को सीधे उपयुक्ताओं के बैंक खाते में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित करेगी।
  • बेरोजगारी कमी: इस योजना के प्राथमिक प्रयास के माध्यम से बेरोजगारी दर में कमी करने की आशा है, खासकर विकलांग नागरिकों के बीच।
  • स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना: इस पहल के जरिए विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को उद्यमिता को साहसी और स्वायत्त जीवन जीने की शक्ति प्रदान की जाती है।
  • किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं: इस योजना के विकलांग नागरिकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी अन्य वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना की पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  • विकलांगता: आवेदकों को विकलांग व्यक्तियों के रूप में दर्जा देने वाले व्यक्तियों का होना चाहिए, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के पुरस्कार अधिनियम 2016 द्वारा सरकार द्वारा प्रारूपित किया गया है।
  • निवास: आवेदकों को राजस्थान के निवासी होना चाहिए।
  • आय: उम्मीदवारों के परिवार की सभी स्रोतों से मिलकर वार्षिक आय का संयोजित रूप से रुपये 2 लाख को अधिक नहीं होना चाहिए।
  • कोई पूर्व योजनाएँ नहीं: आवेदकों को किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना के लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
  • विकलांगता प्रतिशत: विकलांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • कोई बकाया ऋण नहीं: उम्मीदवारों को किसी भी बैंक में कोई बकाया ऋण नहीं होना चाहिए।
  • दस्तावेज़ीकरण: आवेदकों के पास एक विकलांग पहचान पत्र और पासबुक होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:

  • आधार कार्ड
  • विकलांग पहचान पत्र
  • मूल पता सबूत
  • जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
  • संबंधित निवास-संबंधित दस्तावेज़
  • गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर 10 रुपये की एफिडेविट
  • बैंक खाता स्टेटमेंट
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरण उपयोग करें:

  • अपने जिले के जिलाधिकारी या सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग में जाएं।
  • वहां से संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र में अपने नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, आयु, व्यवसाय का नाम, व्यवसाय संबंधित जानकारी आदि जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • आवेदन पत्र में दिए गए आवश्यक दस्तावेज़ जोड़ें, जैसे कि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किये गए हैं।
  • पूरा होने पर आवेदन पत्र को उन्हीं दफ्तर में जमा करें, जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
  • पात्रता की सत्यापन आवेदन पत्र जमा करने के एक महीने के अंदर होगा।
  • इसके बाद, ऋण स्वीकृति और वित्तीय सहायता के लिए संबंधित बैंकों को भेजा जाएगा।

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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, राजस्थान SSO पोर्टल का उपयोग करें और निम्नलिखित चरण उपयोग करके आवेदन करें:

  • राजस्थान SSO पोर्टल पर पंजीकरण करें।
  • प्राप्त किए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • पोर्टल पर “SIMS DSAP” का चयन करें।
  • “SJMS DSAP” के तहत “नई आवेदन पत्र” पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र को आवश्यक जानकारी के साथ पूरा करें।
  • आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें।
  • संबंधित अधिकारी आपके आवेदन की सत्यापन करेंगे।
  • आपके आवेदन को मंजूरी देने पर आपको सूचित किया जाएगा।

Q1-मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना क्या है

Ans-राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 2023 की शुरुआत की है, जिसे मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार विकलांग व्यक्तियों को उनके खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये प्रदान करेगी। विभिन्न बैंक स्वरोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए इस ऋण राशि को प्रदान करेंगे। साथ ही, इस ऋण राशि के 50% या अधिकतम 50,000 रुपये, जिसका भी कम हो के बराबर की अनुदान प्रदान किया जाएगा।

Q2-मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी को कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा?

Ans-मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विकलांग लोगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ने की इच्छा रखने वालों को रुपये 5 लाख तक के ऋण प्रदान करेगी।

Q3-मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलेगा?

Ans-मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 50% या 50,000 रुपए दोनों में से जो भी कम हो सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।

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