Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana:केंद्र सरकार व राज्य सरकार समय-समय पर अपने देश के नागरिकों के लिए तरह-तरह की सुविधाएं जारी करती रहती है और आज देश में ऐसे युवा नागरिक भी है जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हुए है। बता दें राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ” मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना ” की शुरुआत की है ताकि हमारे देश में बेरोजगारी की छाया समस्या का समाधान किया जा सके।
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना या बेरोजगारी भत्ते की प्रदान करना है जो वर्तमान में नौकरियां नहीं पा रहे हैं। हम आपको मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि इसके उद्देश्य, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज़, और आवेदन प्रक्रिया।
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना क्या है?
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana के तहत, राजस्थान सरकार रोजगार प्राप्त करने तक राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana की शुरूआत 1 फ़रवरी 2019 को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। उद्देश्य वित्तीय सहायता को विशेष रूप से उन शिक्षित युवाओं के लिए प्रदान किया जाएगा जो नौकरी खोजने में संघर्ष कर रहे हैं। Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, और अधिकतम 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देना।
जिससे वे अपने खर्चों को अन्य की सहायता पर नहीं निर्भर करें। यदि कोई शिक्षित युवक बेरोजगार है तो सरकार उसे हर महीने 4000 हजार रुपये प्रदान करेगी (पहले पुरुषो को 3000 रुपये भत्ता दिया जाता था) और यदि कोई शिक्षित महिला, विकलांग या ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है तो सरकार उसे 4500 रुपये प्रतिमाह धनराशि प्रदान करेगी (पहले महिलाओं, विकलांग, ट्रांसजेंडर को 3500 रुपये भत्ता दिया जाता था)।
Read more-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana : Highlight
राज्य | राजस्थान |
योजना | राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना |
साल | 2023 |
के द्वारा | श्री अशोक गहलोत जी |
उद्देश्य | राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करना |
बेरोगारी भत्ता राशि | पुरुष : 4000 रुपये महिला, ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन : 4500 रुपये |
लाभ लेने वाले | राज्य के युवा पुरुष, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, योग्यजन |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | rajasthan.gov.in |
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana के उद्देश्य
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है। राज्य के स्नातक बेरोजगारों को अधिकतम 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देना। इस पहल का उद्देश्य बेरोजगार नागरिकों को वित्तीय रूप से स्वायत्त बनाना है, ताकि वे वित्तीय संकट के बिना रोजगार प्राप्त कर सकें।यदि कोई शिक्षित युवक बेरोजगार है तो उसे सरकार हर महीने 4000 हजार रुपये प्रदान करेगी और यदि कोई शिक्षित महिला, विकलांग या ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है तो सरकार उसे 4500 रुपये की धनराशि भेजेगी ।
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना धनराशि
कैटेगरी | राशि |
पुरुष | 4000 रूपए |
महिला | 4500 रुपए |
ट्रांसजेंडर | 4500 रुपए |
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana इंटर्नशिप प्रक्रिया
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत इंटर्नशिप प्रक्रिया:
- बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, आवेदकों को इंटर्नशिप करना अनिवार्य है।
- इंटर्नशिप में प्रतिदिन किसी भी सरकारी विभाग या कार्यक्षेत्र में 4 घंटे की सेवाएं प्रदान करनी होगी।
- इंटर्नशिप को अधिकतम 2 साल तक बनाए रखना होगा।
- अगर इंटर्नशिप पूर्वक समाप्त कर दी जाती है, तो भत्ता बंद हो जाएगा और आवेदक को फिर से आवेदन करने या भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
- इंटर्नशिप कार्यालय के कार्यकाल में करनी होगी।
- मासिक इंटर्नशिप के दौरान मासिक एक दिन की अवश्यकता पर भत्ता कटौती नहीं होगी।
- इंटर्नशिप प्रमाण पत्र 5 तारीख तक आपके एसएसओ आईडी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और यह केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए मान्य होगा।
- इस प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य नौकरी आवेदन या श्रम या अन्य कानून के तहत दावे को प्राथमिकता नहीं मिलेगी।
- बेरोजगारी भत्ता जिला रोजगार कार्यालय पोर्टल पर अपलोड की गई प्रमाण पत्रों की समीक्षा के बाद दिया जाएगा।
- एक समिति, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर के रूप में होंगे, इस योजना का प्रबंधन करेगी और इंटर्नशिप की निगरानी करेगी, जिसके निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा, वे लोग जो आत्मनिर्भर बनने का इरादा रखते हैं और वित्तीय संस्थानों से या प्रधान मंत्री रोजगार पीढ़ी योजना या मुद्रा योजना जैसे अन्य सरकारी योजनाओं के तहत आत्मनिर्भरता के लिए ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ब्याज पर आधारित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस सहायता में पुरुष लाभार्थियों को ₹48000 और महिला, विकलांग, और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को ₹5400 या वार्षिक ब्याज राशि का 10%, जिसमें से कुछ भी कम हो, प्रदान किया जाएगा। यह राशि सीधे बैंक ऋण खाते में जमा की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया
- कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया को कम से कम 3 महीने की अवश्यकता होती है।
- केवल RSLDC या RSLDC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में किया गया कौशल प्रशिक्षण मान्य होता है।
- पेशेवर पाठ्यक्रम, डिग्री, या डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों को 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती।
- पात्रता शर्तें आवेदन जमा करने के बाद सत्यापित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना: बेरोजगारी भत्ता, भुगतान प्रक्रिया, और बजट आवंटन
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रोविजन के तहत रोजगार कार्यालय योजना के प्रचालन और मॉनिटरिंग का प्रबंधन करेगा।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार रोजगार विभाग को बजट आवंटित करेगी।
- भत्ते के लिए अपातकाल में पात्र न मिलने पर, प्राप्त राशि को जुर्माना बरतना होगा और दण्ड ब्याज भी जमा करना होगा।
- योजना के प्रबंधन के लिए रोजगार सेवा के निदेशालय का कार्य संचालित करेगा।
- राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम कौशल प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
- मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- भत्ते के प्रदान से पहले इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना चाहिए।
- पोर्टल को खुला रखा जाएगा ताकि नए लाभार्थियों को जोड़ा जा सके, अगर कोई लाभार्थी नौकरी प्राप्त करता है या किसी कारणवश अपातकाल में अपातकाल में प्राप्त करता है, तो नए लाभार्थी खाली स्थान में आ सकते हैं।
- प्रत्येक इंटर्नशिप लाभार्थी को एक पहचान दी जाएगी।
- रोजगार विभाग और संबंधित जिला कलेक्टर समय-समय पर योजना के प्रचालन की जाँच करेंगे।
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana के लाभ और विशेषताएं
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लाभ और विशेषताएं:
- राजस्थान सरकार राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी।
- राजस्थान में पुरुषों को ₹3000 और महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को ₹3500 के रूप में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के बेरोजगार नागरिकों को वित्तीय रूप से स्वायत्त बनाना है, उनकी दूसरों पर निर्भरता को कम करना।
- नागरिक वित्तीय चिंताओं के बिना नौकरी के अवसरों का पीछा कर सकते हैं।
- बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए प्रदान किया जाएगा; यदि किसी नागरिक को इस अवधि के अंदर नौकरी मिल जाती है, तो उसे आगे के भत्ते नहीं मिलेंगे।
- आवेदन करने के लिए आवेदकों को रोजगार एक्सचेंज में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- राजस्थान के सभी बेरोजगार नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana की पात्रता
- पात्रता मानदंडों में राजस्थान में स्थायी निवास की आवश्यकता होती है, और राज्य के स्थायी निवासी से विवाहित महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकती हैं।
- सामान्य वर्ग के व्यक्ति की आयु 21 से 30 वर्ष और SC/ST वर्ग के व्यक्ति की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल दो परिवार के सदस्य लाभान्वित हो सकते हैं।
- स्नातक या स्नातक की डिग्री पूरा कर चुके या वर्तमान में स्नातक डिग्री के पाठ्यक्रम में होने वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक सरकारी या निजी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे होने चाहिए और उन्हें खुद का व्यापार नहीं होना चाहिए।
Read more-मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत अपात्रता
- जो नागरिक किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी भी योजना के तहत छात्रवृत्ति, सहायता, या लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं।
- सरकारी या निजी क्षेत्र के कर्मचारी और आत्म-रोजगारी व्यक्तियाँ लाभ प्राप्त नहीं कर सकती हैं।
- जिन नागरिकों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं, वे भी पात्र नहीं हैं।
- किसी भी सरकारी विभाग या संगठन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया होने वाले व्यक्तियों को भी योजना के लाभ नहीं मिलेगा।
- 2007 की पूर्व मौजूदा अक्षत योजना, 2009 की पूर्व मौजूदा अक्षत कौशल योजना, अक्षत योजना, या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के पूर्व के लाभार्थियों को भी योजना के लाभ नहीं मिलेगा।
- उन बेरोजगार नागरिकों को योजना के लाभ प्राप्त नहीं होगा जिन्होंने स्नातक डिग्री तक की शिक्षा प्राप्त की है और उनके परिवार की आय 2 लाख रुपये से अधिक है।
- अन्य किसी भी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे नागरिकों को इस योजना के लाभ नहीं मिलेंगे।
- स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी संस्थान में नियमित पढ़ाई कर रहे व्यक्तियाँ योजना के लाभार्थियों के रूप में अयोग्य हैं।
- बेरोजगार इंजीनियर जो बिना निविदा आमंत्रण के राज्य सरकार के बेरोजगार इंजीनियरों के योजना के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस योजना के लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज़
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- 10 वीं कक्षा का मार्कशीट
- स्नातक का मार्कशीट
- जाति प्रमाण पत्र
- राजस्थान नागरिक प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana Online Apply
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- राजस्थान कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद होम पेज खोलें।
- मेनू टैब पर क्लिक करें।
- “नौकरी खोजने वाले” टैब का चयन करें।
- “बेरोजगार भत्ता आवेदन करें” लिंक का चयन करें।
- पंजीकरण लिंक पर जाएं।
- अपनी श्रेणी के आधार पर “नागरिक,” “उद्योग,” या “सरकारी कर्मचारी” में से एक का चयन करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरकर पंजीकरण फ़ॉर्म को पूरा करें और जमा करें।
- एक SSO ID प्राप्त करें।
- लॉगिन पेज पर जाएं और अपना SSO ID, पासवर्ड, और कैप्चा कोड डालें।
- अपने खाते में लॉग इन करें।
- पुन: पंजीकरण फ़ॉर्म तक पहुँचें।
- फ़ॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक प्रदान करें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ जोड़ें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करें।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में आवेदन स्थिति की जाँच:
- राजस्थान कौशल, रोजगार, और उद्यमिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज खोलें।
- मेनू टैब पर क्लिक करें।
- “आवेदन स्थिति” लिंक का चयन करें।
- अपना SSO ID, पासवर्ड, और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
- अपना आवेदन आईडी दर्ज करें।
- इसके बाद “खोज” बटन पर क्लिक करें।
- आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी आवेदन स्थिति प्रदर्शित होगी।
FAQ-
Question-मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना क्या है?
Ans-Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana के तहत, राजस्थान सरकार रोजगार प्राप्त करने तक राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। इस वित्तीय सहायता को विशेष रूप से उन शिक्षित युवाओं के लिए प्रदान किया जाएगा जो नौकरी खोजने में संघर्ष कर रहे हैं। Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने खर्चों को अन्य की सहायता पर नहीं निर्भर करें।
यदि कोई शिक्षित युवक बेरोजगार है तो उसे सरकार हर महीने 4000 हजार रुपये प्रदान करेगी (पहले पुरुषो को 3000 रुपये भत्ता दिया जाता था) और यदि कोई शिक्षित महिला, विकलांग या ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है तो सरकार उसे 4500 रुपये की धनराशि भेजेगी (पहले महिलाओं, विकलांग, ट्रांसजेंडर को 3500 रुपये भत्ता दिया जाता था)।
Question- राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी?
Ans-शुरूआत 1 फ़रवरी 2019 को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी
Question-मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की पात्रता क्या है?
Ans-
- पात्रता मानदंडों में राजस्थान में स्थायी निवास की आवश्यकता होती है, और राज्य के स्थायी निवासी से विवाहित महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकती हैं।
- सामान्य वर्ग के व्यक्ति की आयु 21 से 30 वर्ष और SC/ST वर्ग के व्यक्ति की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल दो परिवार के सदस्य लाभान्वित हो सकते हैं।
- स्नातक या स्नातक की डिग्री पूरा कर चुके या वर्तमान में स्नातक डिग्री के पाठ्यक्रम में होने वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक सरकारी या निजी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे होने चाहिए और उन्हें खुद का व्यापार नहीं होना चाहिए।