नेशनल पेंशन स्कीम 2024 क्या है ? पेंशन राशि, नुकसान एवं फायदे, लाभ, पात्रता

भारत सरकार ने व्यक्तियों के जीवन में रिटायरमेंट प्लानिंग के महत्व को जोर देते हुए नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। इस लेख में, हम आपको इस योजना के संबंध में व्यापक विवरण प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। इसमें नेशनल पेंशन योजना क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताएँ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, और हेल्पलाइन सहायता का विवरण शामिल है।

नेशनल पेंशन स्कीम

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) एक सरकारी निवेश पहल है, जो पेंशन लाभ प्रदान करती है पेंशन के बाद। 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई इसे 2009 से बाद में सभी क्षेत्रों को सम्मिलित कर दिया गया। इस योजना में भाग लेने का अर्थ अपनी कार्यकाल में पेंशन खाते में योगदान देना है।

व्यक्तियों को रिटायरमेंट से पहले जमा हुए राशि का कुछ हिस्सा निकालने और शेष राशि का उपयोग रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की सुनिश्चित करने के लिए लिया जा सकता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान करते हैं। रिटायरमेंट पर, कर्मचारियों को कुल जमा राशि का 60% उपयोग करने का अधिकार होता है, जबकि बची हुई 40% राशि पेंशन योजना के लिए निर्धारित की जाती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

योजनाNational Pension Scheme
लांच भारतीय सरकार
लाभार्थीभारत के नागरिक
उद्देश्यरिटायरमेंट के बाद निवेशको को पेंशन प्रदान करना
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://www.npscra.nsdl.co.in/

राष्ट्रीय पेंशन योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी निवेशक सेवा विभाग के बाद पेंशन प्राप्त करें। यह स्वयं निर्भरता को बनाए रखने का प्रयास करता है, निजी भरने के बाद नागरिकों को आर्थिक चुनौतियों से मुक्ति प्रदान करता है। निवेशकों को अपनी आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर निवेश करने की लाती है, जो अधिक से अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है।

यह योजना में अधिक से अधिक नामांकन को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना दो प्रकार के खाते, टियर वन और टियर टू, प्रदान करती है, जो निवेशकों को निजी भरने के बाद भी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने में सहायक होती है।

नेशनल पेंशन स्कीम संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभ की गई है। नेशनल पेंशन स्कीम तथा अटल पेंशन योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की दो प्रमुख योजनाएं हैं। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र दोनों में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। पेंशन फंड नियामक और विकास पाधिकरण द्वारा National Pension Scheme तथा अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए ईकेवाईसी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

  • राजस्व विभाग ने इस सेवा की शुरुआत को मंजूरी दी है। ऑनलाइन ईकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। नागरिकों को इस योजना के तहत आवेदन करने और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय को जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए ईकेवाईसी प्रक्रिया की शुरुआत की है।
  • यह पहल दोनों समय और पैसे बचाएगी, और प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। नागरिक लंबे पेपरवर्क प्रक्रिया को टाल सकेंगे, जिससे अधिक लोग इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए प्रेरित होंगे।
  • पीएफआरडीए ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण, पेपरलेस ओनबोर्डिंग, ई-साइन आधारित प्रमाणीकरण, वीडियो ग्राहक पहचान के लिए समायोजित ओनबोर्डिंग, ऑनलाइन बाहर निकास टूल्स, और सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन नामांकन जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। एनएसडीएल ई-प्रशासन बुनियादी रिकॉर्ड-रखने एजेंसी के रूप में नियुक्त की गई है, जो ग्लोबल आधार उपयोगकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
  • यह योजना पेंशन प्रदान करेगी निदेशकों को सेवानिवृत्ति के बाद।
  • जो निवेशक एन्युइटी खरीदे हैं, उन्हें पूरी करके कर मुक्ति मिलेगी।
  • धारा 80CCE अपने अंतर्निहित ₹50000 तक का अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अनुमति देता है।
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना सदस्य आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत अपनी कुल आय का 10% का कर कटौती दावा कर सकते हैं, इसके अंतर्गत कुल सीमा ₹१.5 लाख है। इस सीमा के तहत धारा 80 CCE में यह सीमा ₹ 1.5 लाख है।
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम निवेश सीमा ₹ 6000 है।
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के न्यूनतम सीमा के निवेश में असफलता के परिणामस्वरूप खाता जमा हो जाएगा, जिससे खाता जमा हो जाएगा, खाता अनफ्रीज करने के लिए ₹ 100 का जुर्माना देना होगा।
  • पहले, इस सीमा में योगदान 10 प्रतिशत था, लेकिन सरकार ने अब इसे 14 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।
  • निवेशक की मृत्यु होने की स्थिति में 60 वर्ष की आयु से पहले, पेंशन राशि प्रार्थी को दी जाएगी।
  • भारत के वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय पेंशन योजना निगम को पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण से अलग करने का निर्णय लिया है।
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के निदेशकों को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या प्राप्त की जाती है, जो कि एक 12 अंकीय संख्या है। निवेशक इस संख्या के साथ लेन-देन कर सकते हैं।
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत एक से अधिक खाता नहीं खोला जा सकता है।

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना

  • आवेदक को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
  • रेजिडेंट नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिक स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
  • स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी आवश्यक है।
  • केवाईसी प्रक्रिया के बाद ही नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है।

निम्नलिखित लोग इस खाते में निवेश कर सकते हैं:-

  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
  • राज्य सरकार के कर्मचारी
  • निजी क्षेत्र के कर्मचारी
  • आम नागरिक

निम्नलिखित दस्तावेज नेशनल पेंशन स्कीम में नामांकन कराने के लिए जरूरी है:-

  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट
  • सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
  • सर्वप्रथम आपको पीओपी-पॉइंट ऑफ प्रेजेंस खोजना होगा।
  • अब पीओपी से सब्सक्राइब फॉर्म लेना होगा।
  • आपको इस सब्सक्राइबर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करना है। आप सब्सक्राइबर फॉर्म यहां दी गई लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते है।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको इस फॉर्म को पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मैं सबमिट करना होगा। आपको इस फॉर्म को केवाईसी पेपर्स के साथ जमा करना होगा।
  • फिर आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं।
  • जब आप आवेदन करें तो आपको अपनी पहली कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी जिसमें आपकी पेमेंट की डिटेल्स होंगी।
  • पहले आपको नेशनल पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दर्ज करनी होगी जैसे की एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस आफ एप्लीकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि और अकाउंट टाइप में टायर वन ओन्ली सिलेक्ट कीजिए।
  • अब continue पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके पश्चात आपके सामने कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा इसमें सभी जरूरी जानकारियां जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आदि भरना होगा ।
  • अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद आपके सामने एक ई- साइन फॉर्म खुलकर आएगा इसमें सभी जरूरी जानकारियां भरनी होगी और सबमिट पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार  रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
  • पहले आपको नेशनल पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको Log in के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना है।
  • इसके बाद लॉगइन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आप कुछ लॉगइन फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • फिर आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।
  • पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाना   होगा।
  • इसके बाद सर्च के बटन में एनपीएस बाय एनएसडीएल e-gov दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात एक सूची खुलकर आएगी।
  • आपको इस सूची में सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप एनपीएस ऐप डाउनलोड कर पाएंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना

Helpline Number

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800110069 है।

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